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मध्यप्रदेश

भय्यू जी महाराज सुसाइड मामला: केयरटेकर, ड्राइवर और सेवादार को 6-6 साल की सजा

इंदौर: मध्यप्रदेश के बहुचर्चित भय्यू महाराज सुसाइड केस में कोर्ट में अंतिम सुनवाई हो चुकी है। कोर्ट ने इस हत्याकांड में मुख्य सेवादार विनायक, ड्राइवर शरद और केयरटेकर पलक को दोषी ठहराया है। इस मामले में शिष्या पलक, मुख्य सेवादार विनायक और शरद दोषी करार दिए गए और सभी को 6-6 साल की सजा सुनाई गई। इस केस की सुनवाई 3 साल चली और इस केस में 32 गवाह और 150 पेशियां हुई।
बता दें कि 12 जून 2018 को भय्यू महाराज ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। उनके पास से एक सुसाइड नोट भी मिला था जिसे कोर्ट ने अहम सबूत माना और इसी के आधार पर तीनों को मुख्य आरोपी बनाया गया है।
मामले में शुक्रवार को जिला कोर्ट में अंतिम फैसला सुनाया गया। सभी साक्ष्य और गवाहों को कोर्ट में पेश किया गया। अभियोजन पक्ष ने भय्यू जी महाराज की बहन और दूसरी पत्नी आयुषी को जिला कोर्ट में गवाह के रुप में पेश किया।

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