तवा रिसोर्ट के मेन्यू कार्ड में दिखेंगे चुनावी व्यंजन, वोट डालने वाले दूल्हा-दुल्हनों को मिलेगा उपहार

इटारसी। आगामी 26 अप्रैल को होने जा रहे लोस चुनाव के मतदान को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। शत प्रतिशत मतदान कराने एवं मतदाताओं को जागरूक करने के भरसक प्रयास एवं नवाचार किए जा रहे हैं। एसडीएम टी. प्रतीक राव ने बताया कि 26 अप्रैल को शादी समारोह ज्यादा हैं, इस दिन मतदान करने बूथ पर आने वाले दूल्हा दुल्हन को मतदान के बाद मुंह मीठा कराने के बाद उपहार दिया जाएगा। एसडीएम टी प्रतीक राव, सीएमओ रितु मेहरा ने कहा कि 26 अप्रैल को मतदान केंद्रों पर मतदान करने आने वाले दूल्हा दुल्हन को प्रशासन द्वारा मुंह मीठा कराने के बाद उन्हें एक उपहार भी दिया जाएगा। एसडीएम ने कहा कि शहर के सभी जागरूक मतदाताओं से अपील है कि वह अपने अपने क्षेत्रों पर रहकर घरों से मतदाताओं को बाहर निकलकर मतदान केन्द्र तक ले जाकर उनसे मतदान कराएं, ताकि मतदान प्रतिशत बढ़ सके।

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के मार्गदर्शन में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम की अनूठी पहल में तवा रिसोर्ट को भी शामिल किया गया है। तवा बांध पर संचालित मप्र पर्यटन निगम के तवा रिसोर्ट में चुनाव आधारित खाने के मेन्यू की सूची जारी की गई है, जिसमें निर्वाचन संबंधी गतिविधि आधारित व्यंजनों के नाम दिए गए हैं जैसे डेेमाक्रेसी दाल तड़का, वोटर्स तवा रोटी, इलेक्शन ग्रीन सलाद एवं जो भी पर्यटक रिसोर्ट में पधार रहे हैं उनको निर्वाचन संबंधी जानकारी देकर जागरूक भी किया जा रहा है। सभी को मतदान करने की शपथ भी दिलाई जा रही है उक्त कार्यक्रम लगातार चल रहा है।

वोट करने यह है जरूरी

एसडीएम टी प्रतीक राव ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि 26 अप्रैल को लोस संसदीय क्षेत्र होशंगाबाद में मतदान किया जाना है। मतदाताओं से निवेदन है कि वे मतदान करने जाते समय अपनी मतदाता पर्ची के साथ आयोग द्वारा जारी 13 दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज लेकर अवश्य जाएं, केवल मतदाता पर्ची मतदान के लिए वैद्य दस्तावेज नहीं है। वोट देने से पहले यह जान लें कि मतदान के लिए आपका नाम मतदाता सूची में होना आवश्यक है। मतदाता पर्ची के साथ एक दस्तावेज पहचान के लिए ले जाना अनिवार्य है इनमें मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पेंशन दस्तावेज, स्वास्थ्य बीमा, स्मार्ट कार्ड, सेवा पहचान पत्र, सांसद विधायक को जारी आधिकारिक पहचान पत्र, दिव्यांग यूनिक आईडी, मनरेगा जाब कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो युक्त पासबुक इनमें से एक कोई भी एक दस्तावेज पहचान के लिए उपयोग किया जा सकता है।

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