पहले पायलट को मारा मुक्का फिर बोला SORRY… नो फ्लाई लिस्ट में डाला जाएगा आरोपी साहिल का नाम!

इंडिगो की फ्लाइट में पायलट के साथ एक यात्री ने हाथापाई करने का मामला सामने आया है. यात्री की पहचान साहिल कटारिया के रूप में हुई है जो दक्षिणी दिल्ली का रहने वाला है. साहिल नेअनूप कुमार नाम के पायलट के साथ मारपीट की थी. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. अब साहिल को अपने किए पर पछतावा हो रहा है. और वो अपने किए पर शर्मिंदा है. इसके लिए उसने हाथ जोड़कर माफी मांगी है.

दरअसल सोमवार 14 जनवरी को इंडिगो की फ्लाइट 6E2175 को टेक ऑफ करने में देरी हो रही थी. फ्लाइटको सुबह 7 बजे दिल्ली से गोवा के लिए निकलना था, फ्लाइट में यात्री सुबह से बैठे थे. थोड़ी देर बाद बताया गया कि फ्लाइट सुबह 10:30 बजे जाएगी. उसके बाद यात्रियों को 12:30 बजे का समय बताया गया. इसके बाद करीब 2:30 बजे प्लेन के दरवाजे बंद किए गए. इसके बाद पायलट अनूप कुमार ने यात्रियों को बताया कि फ्लाइट और डिले है अभी एटीसी ने टेक ऑफ की परमिशन नहीं दी है.

यात्री ने पायलट को मारा थप्पड़

इसी बात पर साहिल भड़क गया और उसने पायलट पर हमला कर उसे थप्पड़ मार दिया. इसके साथ ही उसने धमकी भी दी थी . इस दौरान वहां मौजूद एयर होस्टेज ने साहिल को समझाने की भी कोशिश की. इसके बाद वहां मौजूद दूसरे यात्री ने साहिल को पकड़ कर उसे रोका. इसके बाद क्रू मेंबर ने सीआईएसएफ को इसकी जानकारी दी.

आरोपी साहिल ने मांगी माफी

घटना के बाद साहिल को फ्लाइट से उतार दिया गया. सीआईएसएफ ने लीगल कार्रवाई के बाद करीब 5 बजे साहिल को दिल्ली पुलिस को सौंप दिया.इसी दौरान एक शख्स उसका वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था. जिसके पास आखर साहिल ने हाथ जोड़कर कहा सॉरी सर, वहीं वीडियो बनाने वाले शख्स ने भी उसे जवाब देते हुए कहा नो सॉरी.

पुलिस ने दर्ज किया केस

इस मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कर दी गई है. पुलिस का कहना है कि आरोपी शख्स के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस के मुताबिक, दिल्ली और गोवा के बीच इंडिगो फ्लाइट संख्या 6E 2175 के सह-पायलट और अन्य सुरक्षाकर्मियों ने साहिल कटारिया के खिलाफ फ्लाइट में उनके साथ मारपीट और दुर्व्यवहार करने की शिकायत दी थी.पुलिस ने यात्री के खिलाफ आईपीसी की धारा 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाने के लिए सजा), 341 (गलत तरीके से रोकने के लिए सजा) और 290 (सार्वजनिक उपद्रव पैदा करने के लिए सजा) और विमान नियमों की धारा 22 के तहत मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

‘नो फ्लाई लिस्ट’ में डालने पर विचार

इस बीच इंडिगो एयरलाइंस ने मामले को सुलझाने के लिए सोमवार को एक आंतरिक समिति का गठन किया है. बताया जा रहा है कि आरोपी साहिल को नो-फ्लाई’ सूची में डाला जा सकता है. अधिकारियों का कहना है कि समिति साहिल कटारिया को अनियंत्रित व्यवहार की श्रेणी के तहत ‘नो फ्लाई लिस्ट’ में डालने पर चर्चा करेगी.

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