कच्चे घर को जेसीबी से किया ध्वस्त,अब मिल रही हैं पेशी

राष्ट्र चंडिका, अमर नौरिया- नरसिंहपुर। गत 21 मार्च 2023 में अतिक्रमण के नाम पर ग्राम मलहौआ,ग्राम पंचायत बेलखेड़ा निवासी चरणलाल ढीमर अपने छोटे छोटे बच्चों जिनमें 3 बालिका और एक बालक परिवार के साथ 24-25 वर्ष से शासकीय पट्टे की भूमि जो राजस्व रिकॉर्ड में भगवान दास वल्द कंछेदी छोटी बाई बगैरह के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी उस पर 10म10 वर्गफुट में अपना कच्चा मकान बनाकर रह रहा था उक्त कच्चे  मकान के आधार पर ग्राम पंचायत की पीएम आवास प्लस की सूची में भी उसका नाम दर्ज है ,उक्त कच्चे मकान को बगैर सुनवाई का अवसर दिये राजस्व अमला व पुलिस विभाग ने जेसीबी से ध्वस्त कर दिया था । तत्कालीन तहसीलदार महेंद्र पटैल के द्वारा जल्दबाजी में की गई इस कार्यवाही के विरोध में तत्कालीन नरसिंहपुर तहसीलदार महेंद्र पटैल का पुतला चरणलाल की नन्हीं बालिका के द्वारा फूंका गया था, गौरतलब है कि इस मामले में उक्त भूमि जिस भगवान दास आत्मज कंछेदी,छोटी बाई बगैरह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उसने न सीमांकन का आवेदन दिया और न ही अतिक्रमण की कोई शिकायत की साथ ही शासकीय रिकार्ड में उक्त भूमि पर 8 मकान बने होना भी दर्ज है वावजूद इसके हल्का पटवारी सुलभा पाठक ने बगैर किसी शिकवा शिकायत के तहसीलदार नरसिंहपुर के समक्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर  पटवारी हल्का नंबर 30 के खसरा नंबर 39/5 के रकबे पर 45म 40 फीट मवेशी बांधने और 10म 10 में कच्चा मकान बनाकर रहने का अतिक्रमण प्रतिवेदन पेश कर दिया वहीं हल्का पटवारी सुलभा पाठक ने मौका पंचनामा में खसरा नम्बर 39/5 में चरणलाल ढीमर के दो और स्वतंत्र मकान मकान होने की बात लेख की है ।  चरणलाल ढीमर द्वारा अपने को जारी अतिक्रमण के मामले में जो  नोटिस दिये उनको लेकर 20 मार्च 2023 को अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) नरसिंहपुर के यहां अपील की जो कार्रवाई की गई है उस पर भी उसे पेशी पर पेशी दी जा रही हैं वहीं नरसिंहपुर तहसीलदार की कार्यप्रणाली को लेकर सौंपे गये ज्ञापन व आवेदन के माध्यम से न्याय व कार्यवाही की जो मांग की गई थी  उस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई । दिलचस्प बात यह आवेदक चरणलाल ढीमर के बताये अनुसार इस प्रकरण में एसडीएम कार्यालय, नरसिंहपुर में की गई अपील की प्रमाणित नकल हेतु जो आवेदन प्रस्तुत किया गया है उसपर भी उक्त अपील प्रकरण की नकल प्रदान नहीं की जा रही है । वहीं इस प्रकरण में सम्बंधित कर्मचारियों पर कार्यवाही को लेकर सीएम हेल्पलाइन पर की गई शिकायत पर कार्यवाही करने की जगह उसके निराकरण में भी पीडि़त चरणलाल ढीमर की जगह राजस्व विभाग के अधिकारियों ने उक्त पट्टे की भूमि जिस पर राजस्व रिकार्ड में बतौर पट्टेधारी भगवान दास आत्मज कंछेदी,छोटी बाई बगैरह नाम दर्ज है उन्हें ही अतिक्रमणकर्ता बताकर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही को उचित बताया गया है । इस प्रकरण में तत्कालीन तहसीलदार महेंद्र पटैल ने अतिक्रमण के मामले में कार्यवाही करने को लेकर धारा 248 व धारा 250 के तहत कब और कैसे कार्यवाही करना है इसपर भी ध्यान नहीं दिया है, वही हल्का पटवारी सुलभा पाठक ने खसरा नम्बर 39/5 में चरणलाल के अन्य 2 स्वत्रंत मकान होने का पंचनामा में जिक्र किया है उक्त खसरा नम्बर 39/5 में चरणलाल ढीमर के वह 2 स्वतंत्र मकान कहां हैं, यह सवाल भी आनेवाले समय में इस पूरे मामले में की गई कार्यवाही पर प्रश्नचिन्ह लगा रहा है ।

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