बाड़मेर जिला कलेक्टर लोकबंधु यादव ने होली के त्योहार के मद्देनजर आदेश जारी कर 2 मार्च से लेकर 12 मार्च तक जिलेभर में धारा 144 लागू कर दी है। इसके तहत आमजन की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले गानों पर भी पाबंदी लगाई गई है। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले रंगों का उपयोग नहीं करने की लोगों से अपील की गई है।
इस आदेश की सोशल मीडिया पर कॉपी वायरल होने के बाद उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने विधानसभा में मुद्दा उठाते हुए बाड़मेर जिला प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर सरकार से जवाब मांगा है। वहीं इस मामले को लेकर बाड़मेर जिला कलेक्टर लोकबंधु यादव का कहना है कि पिछले कई वर्षों से धार्मिक त्योहारों के अवसर पर धारा 144 लगाने के आदेश जारी होते हैं। उसी के मद्देनजर यह आदेश जारी किया है। जिला कलेक्टर ने बाड़मेरवासियों से होली का त्योहार बिना किसी पाबंदी के सामाजिक सौहार्द्र में बड़े ही धूमधाम से मनाने की अपील की है।
गौरतलब है कि हाल ही में बांसवाड़ा जिला कलेक्टर प्रकाशचंद शर्मा ने भी जिलेभर में 3 मार्च की मध्यरात्रि से 15 मार्च तक के लिए धारा 144 लगा दी थी। बांसवाड़ा एसपी अभिजीत सिंह ने बताया कि इसकी पालना शत प्रतिशत पालना करवाई जाएगी। धारा 144 के तहत किसी भी प्रकार का कोई जुलूस निकालने से पहले प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ेगी। जबरन किसी से चंदा नहीं मांगा जाएगा। होली खेलने के दौरान भी किसी तरह का हुड़दंग किया तो कार्रवाई होगी।