जिलाधिकारी | जिलाधिकारी ने शनिवार को कहा कि आदेश का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनकी दुकान का लाइसेंस निरस्त किया जाएगा।
वाराणसी में देसी-अंग्रेजी शराब, बीयर, भांग और ताड़ी की दुकानें आठ मार्च को बंद रहेंगी। यह आदेश जिलाधिकारी एस. राजलिंगम ने दिया है। जिलाधिकारी ने शनिवार को कहा कि आदेश का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनकी दुकान का लाइसेंस निरस्त किया जाएगा।
आठ मार्च को बंद रहेंगे प्रतिष्ठान
श्रम विभाग ने आठ मार्च को बाजार, दुकान व वाणिज्यिक प्रतिष्ठावों को बंद रखने का आदेश दिया है। सहायक श्रमायुक्त देवब्रत यादव ने बताया कि होली पर सार्वजनिक अवकाश है। इस बंदी से भोजन, जलपान, समाचार पत्र, औषधि, चिकित्सीय एवं शल्य उपकरणों, सब्जी, मिठाई, दूध, फूल, पान व सुपारी, मांस, ताजे फल इत्यादि की दुकासें मुक्त रहेंगी।
बंद रहेगी बीएचयू अस्पताल व ट्रॉमा सेंटर की ओपीडी
होली के मद्देनजर बीएचयू के सर सुंदरलाल अस्पताल व ट्रॉमा सेंटर की ओपीडी सात मार्च को बंद रहेगी। इस आशय का आदेश शनिवार काे चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय की तरफ से जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि सात मार्च को सर्जरी से जुड़ी सेवाएं भी बंद रहेंगी। ट्रॉमा सेंटर की ओपीडी बंद रहेगी।
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