Loksabha Chunav 2024: लोकसभा चुनाव 2024 अपने अंतिम पड़ाव में पहुंच गया है. 25 मई को लोकसभा चुनाव के छठवे चरण में 8 राज्य और क्रेंद्र शासित प्रदेश की 58 सीटो पर मतदान होगा. जिसमें दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर भी मतदान होगा. अगर आपके पास वोटर कार्ड नहीं है या फिर आपका वोटर कार्ड कहीं गुम हो गया है, तब भी आप मतदान कर सकते हैं.
चुनाव आयोग ने मतदान करने के लिए वोटर कार्ड जारी किए हैं. अगर किसी के पास मतदान पहचान पत्र यानी वोटर कार्ड नहीं है वो व्यक्ति फिर भी मतदान कर सकता है. बशर्ते उसका नाम मतदान सूची में होना चाहिए. आइए जानते हैं कि आप किन पहचान पत्र की मदद से लोकसभा चुनाव के छठवे चरण में मतदान कर सकते हैं.
वोटर लिस्ट में कैसे पता करें अपना नाम?
मतदान करने से ये जानना बेहद जरूरी होता है कि आपका नाम मतदाता सूची में है या नहीं. अगर आपका नाम मतदान सूची में नहीं है तो आप वोटर कार्ड होने के बावजूद भी वोट नहीं डाल सकते. अगर मतदान सूची में नाम है तो आप वोटर कार्ड के बिना दूसरे पहचान पत्र की मदद से मतदान कर सकते हैं. अपना नाम वोटर लिस्ट में चेक करने के लिए आपको चुनाव आयोग की https://electoralsearch.in/ वेबसाइट पर जाना होगा.
वोटर कार्ड के बिना भी कर सकते हैं वोट?
अगर आपका वोटर कार्ड कहीं गुम हो गया है या आपको जारी नहीं हुआ है. इसके बाद भी आप लोकसभा चुनाव में मतदान कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले शर्त ये है कि आपका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए. साथ ही आपके पास यहां बताए गए पहचान पत्र में से कोई दस्तावेज होना चाहिए. जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक-पोस्ट ऑफिस से जारी फोटोयुक्त पासबुक, एनपीआर के जरिए RGI का जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, केंद्र सरकार की योजना का हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड, सर्विस आई कार्ड और फोटो के साथ पेंशन डॉक्यूमेंट.
MP, MLA और MLC के जारी आधिकारिक आई कार्ड
इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड या कोई भी वाजिब पहचान पत्र है लेकिन आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, तो आप वोट नहीं दे सकते हैं. वोटर लिस्ट में नाम चेक करने के लिए आप चुनाव आयोग की एसएमएस सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसमें आपको ECI (अपना EPIC नंबर) लिखकर 1950 नंबर पर एसएमएस भेजना होता है.
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