उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की एक एमपी-एमएलए अदालत ने 2018 के मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जमानत दे दी। उन्हें 25-25 हजार की सिक्योरिटी और 25 हजार के बेल बॉन्ड पर जमानत मिली है।
बेंगलुरु में एक संवाददाता सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित तौर पर “आपत्तिजनक” टिप्पणी करने के लिए गांधी के खिलाफ 2018 में भाजपा नेता विजय मिश्रा द्वारा कांग्रेस नेता के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था।
गौरतलब है कि राहुल ने 2018 में बेंगलुरु में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजिनक टिप्पणी की थी। जिसके बाद बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. विजय मिश्रा ने इस मामले के बारे में बताते हुए कहा कि जब यह घटना हुई, मैं उस समय बीजेपी का जिला उपाध्यक्ष था. राहुल गांधी ने बेंगलुरु में अमित शाह को हत्यारा कहा था। जब मैंने उनके इन आरोपों के बारे में सुना तो मुझे बहुत दर्द हुआ क्योंकि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मैंने अपने वकील के जरिए शिकायत दर्ज कराई और यह मामला बीते 5 सालों से जारी है.
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