इंदौर। 1 अप्रैल 2019 से पहले रजिस्टर्ड वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्टेशन नंबर प्लेट (एचएसआरपी) लगाने की अंतिम तारीख को परिवहन विभाग ने एक माह के लिए बढ़ा दिया है। अब वाहन स्वामी 15 जनवरी तक नंबर प्लेट लगवा सकेंगे। इसके बाद परिवहन विभाग द्वारा वाहनों पर एचएसआरपी नंबर प्लेट नहीं होने पर कार्रवाई की जाएगी।
प्रदेश में पुराने वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगाने की जिम्मेदारी वाहन डीलरों को दी गई है। परिवहन विभाग ने 15 दिसंबर तक एचएसआरसी लगाना अनिवार्य किया गया था, लेकिन प्लेट लगाने में एक सप्ताह का समय लग रहा था। ऐसे में वाहन डीलरों ने समय बढ़ाने की मांग की थी। उनकी मांग को मानते हुए परिवहन आयुक्त ने नंबर प्लेट लगाने की समय सीमा को जनवरी तक बढ़ा दिया। इसके बाद वाहनों में एचएसआरपी लगी नहीं होने पर कार्रवाई की जाएगी। आरटीओ प्रदीप कुमार शर्मा ने बताया कि नंबर प्लेट लगाने की समय सीमा बढ़ाई गई है। वाहन स्वामी अपने डीलर के यहां निर्धारित शुल्क चुका कर नंबर प्लेट लगवा सकेंगे।
40 हजार प्रकरण लंबित
सोसायटी आफ इंडियन आटो मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स द्वारा एचएसआरपी लगाने के लिए अधिकृत डीलर के माध्यम से आनलाइन बुकिंग की समीक्षा की गई थी। इसमें पाया गया कि एचएसआरपी की बुकिंग के बाद नंबर प्लेट बनने और लगाने में एक सप्ताह का समय लग रहा है। इस कारण से 40 हजार के करीब प्रकरण लंबित है।
दोपहिया और चार पहिया में अनिवार्य
हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट दोपहिया और चार पहिया सभी में लगाई जाना है। वाहन स्वामी वाहन पोर्टल पर नंबर प्लेट के लिए आनलाइन आवेदन भी कर सकेंगे। इसके लिए सिटीजन सर्विस पर लिंक कर आनलाइन एचएसआरपी आर्डर की जा सकेगी।
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