भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पर मैच फिक्सिंग का आरोप लगाने वाले आईपीएस अधिकारी अब मुश्किल में पड़ गए हैं। मद्रास उच्च न्यायालय ने भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारी जी संपत कुमार को पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी द्वारा दायर अदालत की अवमानना के एक मामले में शुक्रवार को 15 दिन के कारावास की सजा सुनाई।
हालांकि, न्यायमूर्ति एस एस सुंदर और न्यायमूर्ति सुंदर मोहन की खंडपीठ ने सजा को 30 दिन के लिए निलंबित कर दिया ताकि संपत कुमार को सजा के खिलाफ अपील दायर करने का मौका मिल सके। धोनी ने उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के खिलाफ कथित रूप से अवमानना वाले बयान देने के लिए आईपीएस अधिकारी के खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला दर्ज कराया था।
धोनी ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) सट्टेबाजी में अपना नाम लिए जाने को लेकर 2014 में मानहानि का मुकदमा दायर किया था और 100 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति की मांग की थी। इस मुकदमे पर दायर संपत कुमार के जवाबी हलफनामे में न्यायपालिका के खिलाफ की गई टिप्पणियों के लिए उन्हें दंडित करने की मांग की गई थी।
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.