ग्वालियर। जिला अदालत ने फर्जी तरीके से जमानत भरने के लिए फर्जी दस्तावेज बनाने वाले युवक किला गेट निवासी महेश यादव को सात साल का कारावास और 16 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। शासन की ओर से पैरवी कर रहे अतिरिक्त लोक अभियोजक जगदीश शाक्यवार ने सुनवाई के दौरान अपने तर्कों से युवक पर लगे आरोपों को सिद्ध करवाया। यहां महेश पर आरोप था कि वह आपराधिक मामलों में जमानत करवाने के लिए छल से फर्जी दस्तावेज बनवाता है और उनके आधार पर लोगों को कमीशन लेकर जमानत दिलवाता है। बता दें कि महेश पेशे से ड्राइवर है।
लुटेरे पकड़े, लूट का माल बरामद
इंदरगंज थाना अंतर्गत लूट की वारदात को अंजाम देने वाले लुटेरे पुलिस के हाथ चढ़ गए। पुलिस ने आरोपितों से लूट का मोबाइल व लूट में प्रयुक्त की गई बाइक बरामद कर ली। पुलिस के अनुसार 19 नवंबर की रात राम मंदिर के सामने से देवेंद्र सेन से तीन बाइक सवार बदमाश मोबाइल छीनकर भाग निकले थे। जब पुलिस ने इन बदमाशों का रूट मैप सीसीटीवी फुटेज खंगालकर उनकी पहचान की। जिसके बाद पुलिस ने शुक्रवार को उनकी घेराबंदी कर गैंड़ेवाली सड़क से दबोच लिया। जिन्होंने अपने नाम अभय निवासी गैंडेवाली सडक़ दूसरे ने राहुल जैन निवासी वावन पायगा नई सड़क तथा तीसरे ने अभय अष्टैय निवासी गड्डे वाला मोहल्ला का बताया।
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