नेशनल लोक अदालत 09 दिसम्बर को

राष्ट्र चंडिका न्यूज़ सिवनी , नेशनल लोक अदालत दिनांक 09 दिसम्बर 2023 को आयोजित माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं माननीय म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं श्रीमान राजेश कुमार गुप्ता, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीशअध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कुशल मार्गदर्शन में जिला स्तर एवं तहसील स्तर पर दिनांक 09 दिसम्बर 2023 को नैशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। नेशनल लोक अदालत में राजीनामा होने पर पक्षकारों को न्याय शुल्क वापसी की सुविधा होती है। नेशनल लोक अदालत में जिला न्यायालय सिवनीतहसील न्यायालय लखनादौन/घंसौर/केवलारी में खण्डपीठों का गठन किया जायेगा जिसमें आपराधिकफौजदारी,विद्युत अधिनियम एवं मोटर दुर्घटना दावे से संबंधित प्रकरणों को निराकरण हेतु रखा जायेगा। इसके अतिरिक्त परिवार न्यायालय में भरण-पोषणदत्तकविवाह विच्छेददाम्पत्य संबंधों की पुर्नस्थापनाभरण-पोषण की वसूली आदि से संबंधित प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा। नैशनल लोक अदालत में शासन की ओर से जल करबी.एस.एन.एल.भवन कर,विद्युत आदि से संबंधित प्रकरणों में विशेष छूट भी दी जाती है। नैशनल लोक अदालत में बैंकों की रिकवरी से संबंधित प्रकरणों का भी प्रीलिटिगेशन स्तर पर निराकरण किया जाता है। श्री विकास शर्मासचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिवनी ने बताया कि दिनांक 09दिसम्बर 2023 को आयोजित नेशनल लोक अदालत में आपराधिकसिविलमोटर दुर्घटना दावापारिवारिक विवादनल जलविद्युत से संबंधित केसों का निपटारा राजीनामा के आधार पर किया जायेगा तथा बैंको की रिकवरी आदि से संबंधित प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में सूचना पत्र जारी किये गये हैं। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिवनी ने जनता से नेशनल लोक अदालत का लाभ लेने की अपील की है।

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