छतरपुर। प्रशासन का पूरा ध्यान अब शराब की दुकानों पर है। कहां कितनी किस तरह से शराब विक्रम की जा रही है इसकी पूरी जानकारी अधिकारी ले रहे हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप जीआर के निर्देशन में मंगलवार को छतरपुर शहर के चौबे तिराहा पर स्थित शराब दुकान क्रमांक-2 पर एडीएम एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी नमः शिवाय अरजरिया ने दुकान पर अचानक छापामार कार्रवाई की।
शराब दुकान से पप्पू चौरसिया, मनोज त्रिवेदी के नाम से कई पेटियां अलग अलग ब्रांड की खरीदी गई पाया गया। साथ ही काउंटर से एक जैसे हस्ताक्षर से सात पर्ची जब्त की गई। जिसमें कई पेटी शराब देने का उल्लेख पाया गया। जो नियम विरुद्ध था। पूरे प्रकरण में आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। साथ ही नियमानुसार शराब दुकान का रिकार्ड जब्त कर दुकान को सील करने की कार्रवाई की जा रही है।
जमकर होती रही है शराब की सप्लाई
आपको बता दें कि शराब की अवैध सप्लाई थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार वाहनों से अवैध शराब सप्लाई करने के मामले भी सामने आते रहे हैं। इसके बाद भी आबकारी विभाग की अनदेखी बनी हुई है। शहर की शराब दुकानों से कितनी सप्लाई कहां की जा रही है इसकी जानकारी तक लेना आबकारी विभाग ने जरूरी नहीं समझा। एसडीएम के छापामार कार्रवाई में अवैध शराब की सप्लाई होना भी उजागर हो गया है। जहां पर्चियों पर शराब सप्लाई की जा रही है।
शुष्क दिवस घोषित हुए यह दिन
विधानसभा चुनाव स्वतंत्र एवं शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप जी.आर. ने आदेश जारी कर मतदान समाप्ति के नियत समय के 48 घंटे पूर्व की अवधि से मतदान समाप्ति की अवधि तक तथा मतगणना दिवस पर सम्पूर्ण जिले की राजस्व सीमा में शुष्क दिवस घोषित किया है।
इस आदेश के मुताबिक जिले की राजस्व सीमा में मतदान समाप्ति के नियत समय के 48 घंटे पूर्व अर्थात 15 नवंबर की शाम छह बजे से मतदान की समाप्ति अर्थात 17 नवंबर की शाम 6 बजे तक शुष्क दिवस रहेगा। इसी प्रकार तीन दिसंबर को मतगणना के दिन को भी शुष्क दिवस घोषित किया गया है। शुष्क दिवस की अवधि में जिले की सभी मदिरा दुकानों, वाईन आउटलेट, देशी मद्य भण्डारागार, विदेशी मदिरा मद्य भण्डारागार से मदिरा का विक्रय, परिवहन अथवा प्रदाय को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।
टीमों के निशाने पर रहेंगे होटल और ढाबा
इस समय निर्वाचन आयोग की टीमें अलर्ट मोड में हैं। आदेश के अनुसार जिले के सभी मतदान क्षेत्र में किसी भी होटल, आहार गृह, क्लब, मधुशाला में अथवा अन्य किसी सार्वजनिक तथा निजी स्थान में कोई भी स्प्रिटयुक्त, किण्वित या मादक लिकर या वैसी ही प्रकृति के अन्य पदार्थ का भी विक्रय, संग्रहण एवं परिवहन भी प्रतिबन्धित रहेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने संबधित अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं ।
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