इंदौर। मप्र हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने शासन से कहा है कि वह जनपद पंचायत सीईओ लक्ष्मणसिंह डिंडोर के स्वैच्छिक सेवानिवृति के आवेदन पर दो दिन में निर्णय ले। डिंडोर रतलाम ग्रामीण विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस ने उन्हें टिकट देने का विश्वास दिलाया है। उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृति के लिए आवेदन दिया था, लेकिन शासन ने मंजूर नहीं किया। यही वजह है कि डिंडोर को हाई कोर्ट में याचिका दायर करना पड़ी।
वर्ष 2018 में भी मिला था टिकट
वर्ष 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में भी लक्ष्मण सिंह को रतलाम ग्रामीण विधानसभा सीट से टिकट देने की बातें चली थीं। बताया जा रहा है कि टिकट तय भी हो गया था। उस वक्त काफी विरोध भी हुआ था। नामांकन दाखिल करने से पहले ही उनका टिकट बदल दिया। कांग्रेस ने थावर भूरिया को टिकट दे दिया यही वजह थी कि डिंडोर नौकरी में बने रहे। पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने निर्वाचन से जुड़ा काम भी किया था। हालांकि, भाजपा ने इस पर आपत्ति भी दर्ज कराई थी। डिंडोर इस बार फिर टिकट की दौड़ में हैं।
निलंबित हो चुके हैं डिंडोर
डिंडोर मनावर के जनपद पंचायत सीईओ हैं। वे कांग्रेस के एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस आधार पर उन्हें पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग ने निलंबित कर दिया था। वे रतलाम ग्रामीण क्षेत्र में सक्रिय हैं।
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