ग्वालियर एक हजार रुपये के शुल्क के साथ आधार व पैन लिंक का आवेदन हो रहा है। करदाता पैन लिंक कराने के लिए आवेदन कर भी रहे हैं। लेकिन 30 जून के बाद जो भी आधार पैन लिंक के आवेदन किए जा रहे हैं उसमें केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का कहना हैं कि पैन और आधार लिंक होने में करीब 30 दिन का वक्त लग सकता है। यदि पैन व आधार इन तीस दिन में लिंक नहीं होता है तो फिर करदाता के लिए मुसीबतें और भी बढ़ सकती हैं। पैन व आधार लिंक न होने पर करदाता काफी सारे लाभों से वंचित रह जाएगा।
नहीं हो पाएगा वेरीफिकेशन
पैन लिंक न होने पर 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल करने पर भी ई वेरीफिकेशन नहीं हो सकेगा। जिसके कारण से न तो आयकर रिफंड होगा और न हीं पुराने रिफंड पर करदाता को ब्याज मिलेगा। इसके साथ ही टीडीएस और टीसीएस भी अधिकतम दर पर कटेगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट सचिन गुप्ता बताते हैं कि पैन व आधार लिंक यदि 31 जुलाई के बाद हुआ तो ढाई लाख से अधिक आय वाले हितग्राही द्वारा भरे गए रिटर्न पर एक हजार रुपये की पैनाल्टी लगेगी और 5 लाख से अधिक आय वालों पर 5 हजार रुपये की पैनाल्टी भुगतना पड़ेगी।
नहीं मिलेगा रिफंड का ब्याज
यदि पैन लिंक नहीं हुआ तो लेट फीस के साथ साथ आपकी आय पर रिफंड भी विभाग नहीं देगा। पैन व आधार को समय रहते लिंक कराएं। अन्यथा समय अवधि में आयकर रिटर्न तो फाइल हो जाएगा। पर आपको मिलने वाली सुविधाओं से विभाग वंचित कर देगा। देखा जा रहा है जो लोग 1 जुलाई के बाद आधार और पैन लिंक कराने केलिए आवेदन कर रहे है उनके पैन व आधार लिंक होने में परेशानी आ रही है।
रोक दी जाएंगी सुविधाएं
काफी सारे करदाता पैन व आधार लिंक न होने के चलते अबतक आयकर रिटर्न नहीं कर सके। जो लोग आयकर रिटर्न कर चुके है उन्हें पैन लिंक न होने पर सुविधाओं से वंचित होने का डर सता रहा है।क्योंकि विभाग का कहना है कि पैन लिंक न होने पर करदाता को मिलने वाली सभी सुविधाएं रोक दी जाएंगी। एक्सपर्ट का कहना है कि यदि आधार व पैन लिंक नहीं हो पा रहा है तो भी 31 जुलाई से पहले आयकर रिटर्न फाइल करें जिससे आप पैनाल्टी से तो बच सकेंगे।
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