इंदौर। पुराने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) लगाना अनिवार्य होगा। इसके लिए परिवहन विभाग ने आदेश निकाला है। 1 अप्रैल 2019 के पहले के पुराने वाहनों में यह नंबर प्लेट लगाई जाएगी। जिस कंपनी का वाहन है, उस कंपनी के शोरूम पर जाकर यह नंबर प्लेट लगवाई जा सकेगी। इसके लिए आमजन को तय शुल्क चुकाना होगा। सभी शासकीय वाहन और अनुबंधित वाहनों में छह माह के अंदर एचएसआरपी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य होगा।
मध्य प्रदेश में नए और पुराने वाहनों में एचएसआरपी नंबर प्लेट लगाई जाना है। नए वाहनों में नंबर प्लेट लगाकर ही वाहन बेचा जा सकेगा। वहीं पुराने वाहनों में नंबर प्लेट लगाने का जिम्मा शोरूम संचालकों को सौंपा गया है। इसमें 1 अप्रैल 2019 से पहले के वाहनों में एचएसआरपी नंबर प्लेट लगाई जाएगी। वाहन जिस कंपनी का है, उसके अधिकृत डीलर के यहां से नंबर प्लेट लगवाई जा सकेगी। पुराने वाहनों में नंबर प्लेट लगाने की एजेंसी तय नहीं होने से शोरूम संचालकों को काम सौंपा गया है।
वाहन पोर्टल पर दर्ज करना होगी जानकारी
नंबर प्लेट जिस वाहन के लिए आवेदन मिला, उसी पर लगाई जा सकेगी। अधिकृत डीलर द्वारा वाहन के इंजन और चेसिस नंबर की जांच करने के बाद नंबर प्लेट फिक्स करना होगी। वाहन में नंबर प्लेट फिक्स होने के बाद डीलर को वाहन पोर्टल पर नंबर प्लेट का लेसर कोड और अन्य जानकारी अपलोड करना होगी। डीलर आनलाइन पोर्टल विकसित करेंगे। वाहन पोर्टल से मिलान करने के बाद नंबर प्लेट लगाई जा सकेगी।
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