भोपाल। मध्य प्रदेश के निकायों में अब ठेकेदारों के माध्यम से बाजार बैठकी-तहबाजारी शुल्क की वसूली नहीं की जाएगी। इसकी प्रतिदिन वसूली भी नहीं होगी।
मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने सभी नगर निगम आयुक्तों और मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को इसके निर्देश जारी किए हैं।
दरअसल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 29 मई 2023 को हाथठेला, फेरी एवं रेहड़ी वालों की महापंचायत में हितग्राहियों के अनुरोध पर बाजार बैठकी-तहबाजारी शुल्क की प्रतिदिन की वसूली और वसूली में ठेकेदारी प्रथा को बंद करने की घोषणा की गई थी।
मंत्री सिंह ने कहा कि जिन नगरीय निकायों में बाजार बैठकी-तहबाजारी शुल्क की प्रतिदिन वसूली के लिए ठेके किए गए हैं, उन्हें प्राप्त होने वाली आय का आकलन करके शेष अवधि के लिए ठेके निरस्त करने की कार्रवाई परिषद की बैठक में की जाए।
बैठक में प्रतिदिन वसूली के स्थान पर अर्द्धवार्षिक-वार्षिक दरों का निर्धारण किया जाए। कार्रवाई की जानकारी समय-सीमा में आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास को भेजने के निर्देश भी दिए गए हैं।
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