महाराष्ट्र सरकार ने होली मनाने के लिए गाइडलाइंस जारी की है। होली के मौके पर मुंबई पुलिस ने नियमों का ऐलान किया है। इस निषेधात्मक आदेश से सार्वजनिक स्थानों पर सांप्रदायिक तनाव पैदा होने और सार्वजनिक शांति भंग होने की संभावना है।
इसलिए पुलिस ने नियमों की घोषणा की है। हालाँकि, सार्वजनिक शांति और सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए इस तरह के कृत्यों को रोकना आवश्यक माना जाता है।( Mumbai Police precautionary orders on Holi)
क्या है आदेश
1) सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील शब्द, गीत या कोई नारा न लगाएं
2) रात 10 बजे से पहले होलिका दहन आवश्यक
3) होली के दौरान डीजे पर प्रतिबंध
4) कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू होने के कारण लाउडस्पीकरों की आवाज बढ़ाने की कार्रवाई की जाएगी
5) होली मनाते समय शराब पीने या अभद्र व्यवहार करने पर कार्रवाई की जाएगी
6) होली खेलते समय महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए
7) कोई भी ऐसा कार्य या घोषणा न करें जिससे किसी की जाति, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे
8) किसी पर पानी के गुब्बारे या जबरदस्ती रंगना या फेंकना प्रतिबंधित
जो कोई भी आदेश का उल्लंघन करता है या इसके उल्लंघन के लिए उकसाता है, उसे महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 135 के तहत दंडित किया जाएगा।
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