छतरपुर । बागेश्वर धाम के महंत धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। न्यायाधीश उपेंद्र प्रताप सिंह (विशेष न्यायाधीश, एससी,एसटी एक्ट) ने शालिग्राम को जमानत दी है। धीरेंद्र शास्त्री के भाई शालिग्राम और उसके साथी राजाराम तिवारी पर दलित परिवार को धमकाने और मारपीट के आरोप थे। दोनों को 25-25 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दी गई है।
इसके पहले बमीठा पुलिस ने शालिग्राम गर्ग को गिरफ्तार कर साथी तिवारी के साथ विशेष न्यायाधीश उपेंद्र प्रताप सिंह के न्यायालय में पेश किया गया। पेश करने के पश्चात फरियादी को न्यायालय ने सुनवाई की। उसके पश्चात आरोपी के वकील शासकीय अधिवक्ता के द्वारा तर्क रखे। 4 घंटे बाद धीरेंद्र शास्त्री के भाई को जमानत मिल गई।
बता दें कि धीरेंद्र कृष्ण के भाई पर 11 फरवरी को दलित परिवार को धमकाने और मारने का आरोप है। घटना का एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसके आधार पर शालिग्राम आईपीसी की धारा 294, 323, 506, 427 सहित एसटी-एसटी अधिनियम की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था।
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.