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लखनऊ में न्‍यू ईयर पार्टी के ल‍िए गाइडलाइन जारी, डीएम ने द‍िए सख्‍ती से पालन कराने का न‍िर्देश

लखनऊ। कोरोना संक्रमण की एक बार फिर तेजी से दस्तक को देखते हुए प्रशासन ने रात्रि कफ्र्यू का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। डीएम द्वारा आज बुलाई गई आपात बैठक में तय किया गया कि रात 11 बजे के बाद किसी तरह की गतिविधियों के संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा संक्रमितों के घरों के बाहर पोस्टर भी चस्पा किए जाएंगे।

राजधानी में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। संक्रमण से बचाने के लिए प्रशासन ने गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने को कहा है। स्मार्ट सिटी सभागार में आपात बैठक में डीएम ने कहा कि कोविड संक्रमण को देखते हुए रात 11 बजे के बाद किसी तरह की गतिविधि पर सख्ती से रोक लगाई जाए। केवल आपातकालीन सेवाओं के संचालन की ही अनुमति होगी। जाहिर है प्रशासन की सख्ती के बाद अब बार और होटल संचालकों के न्यू पार्टियों पर भी पूरी तरह बैन लग जाएगा। वैसे भी सरकार ने रात के ग्यारह बजे से सुबह पांच बजे तक कफ्र्यू लगाने के निर्देश जारी किए जा चुके हैं।

होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों की निगरानी और सौ प्रतिशत कांटेक्ट ट्रेसिंग करने के निर्देश दिए। डीएम ने निर्देश दिए कि रोगी अपने घरों में या अस्पताल में आइसोलेशन रहें। कोई भी पाजि़टिव रोगी बाहर नहीं निकले। सभी रोगियों की सूची प्रतिदिन शाम तक उपलब्ध कराई जाए कि कितने रोगी होम आइसोलेशन में है और कितने अस्पताल में हैं। डीएम ने जीरो टालरेंस नीति के अनुसार कार्य करने के निर्देश दिए। जो कोई भी होम आइसोलेशन का पालन नही कर रहा है उसको तत्काल क्वारटाइन में रखा जाए। संक्रमित मरीजों के घरों के बार पोस्टर चस्पा किया जाए। नगर निगम प्रतिदिन होम आइसोलेशन मरीजों के घरों के बार सेनेटाइजेशन कराना सुनिश्चित करें। डीएम ने नगर निगम को निर्देश दिए कि संक्रमित रोगियों के घर और कंटेटमेंट ज़ोन एरिया में बैरिकेडिंग कराई जाए। इसके अलावा मेडिकल टीमें सभी पैथालाजी और लैब के कर्मचारियों की जांच करें

मास्क नहीं तो सामान नहीं : डीएम ने शहर के व्यापारियों से अपील की है कि जो भी ग्राहक बिना मास्क दुकान में प्रवेश करें कृपया उसे सामान नहीं दे। मास्क लगाने के बाद ही सामान दें। बिना मास्क के मिलने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा।

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