राष्ट्रीय राजधानी में अब लोग बाइक टैक्सी सर्विस का लाभ नहीं ले पाएंगे। दिल्ली में बाइक टैक्सी सर्विस पर अरविंद केजरीवाल सरकार ने बैन लगा दिया है। अब लोग ओला, उबर और रैपिडो जैसी कंपनियों से बाइक टैक्सी की बुकिंग नहीं कर पाएंगे।
नियमों के उल्लंघन पर लगेगा जुर्माना
परिवहन विभाग के नोटिस में कहा गया कि दो पहिये वाहनों प्राइवेट वाहन होते हैं। यह टैक्सी के लिए नहीं हैं और बाइकों को टैक्सी बुकिंग में इस्तेमाल करना मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का उल्लंघन है। दिल्ली परिवहन विभाग की नोटिस में आगे कहा गया कि इन नियमों का उल्लंघन करने पर पहली बार 5 हजार रुपये का जुर्माना और दूसरी बार उल्लंघन करने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना और जेल की सजा भी हो सकती है।
वहीं दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि 2 पहिया, 3 पहिया और 4 पहिया के लिए एग्रीगेटर नीति अपने अंतिम चरण में है। नई योजना के तहत लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन करने में उनकी मदद करने के लिए जल्द ही शुरू की जाएगी।
इन कंपनियों पर होगा असर
दिल्ली सरकार ने बाइक टैक्सी सर्विस पर तत्काल रूप से बैन लगाने का निर्णय लिया है। सरकार के इस फैसले से कैब फैसिलिटी देने वाली ओला, उबर और रैपिडो जैसी कंपनियों पर गहरा असर होगा। खास बात है कि दिल्ली जैसे शहर में बाइक टैक्सी सर्विस लोगों को काफी किफायती साबित हो रही थी।
किफायती रेट में मिलती थी बाइक टैक्सी
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली जैसे काफी भीड़ वाले शहर में बाइक टैक्सी सर्विस की मदद से लोग कम समय और कम पैसे में अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। बाइक टैक्सी सर्विस दिल्ली की संकरी गलियों में आसानी से मिल जाती थी। हालांकि दिल्ली सरकार ने इस सर्विस को यातायात नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए रोक लगाने आदेश दिया है।
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.