राष्ट्र चंडिका न्यूज़,सिवनी: राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत शुक्रवार 10 जनवरी 2025 को जिला स्तरीय निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण दल द्वारा छपारा का भ्रमण किया गया। निरीक्षण के दौरान कोटपा एक्ट 2003 की धारा 4 के अंतर्गत धूम्रपान एवं तंबाकू उत्पाद का सेवन करने वाले 07 व्यक्तियों के ऊपर 750 रूपये की चालानी कार्यवाही की गई। धारा 6b के तहत सी एम राइस स्कूल के 100 गज के अंदर तंबाकू उत्पाद बेचने वाले 05 दुकानदारों पर 650 रूपये, तहसील परिसर में 03 व्यक्तियों के ऊपर 250 रूपये एवं बस स्टैंड में 100 रूपये की चालानी कार्यवाही की गई। लोगों को तम्बाकू उत्पादन के सेवन से होने वाली बीमारियों एवं दुष्प्रभाव के बारे में समझाइस दी गई। जिला स्तरीय निरीक्षण एवं पर्यवेक्षक दल में जिला नोडल अधिकारी श्रीमती एस डहरवाल, फूड सेफ्टी ऑफिसर श्री महेंद्र परते, प्रधान आरक्षक क्रमांक 769 श्री देवीसिंह रघुवंशी,आई के अड़कने बी ई ई,भावना गेडाम,श्री सुनील राय,श्री धीरमणि पटेल एम पी डब्ल्यू उपस्थित रहे। दल के द्वारा बताया गया कि आगामी समय में भी तंबाकू उत्पाद का सेवन करने एवं स्कूल से 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों पर चालानी कार्यवाही की जावेगी।