सुप्रीम कोर्ट से इजाजत मिलने के बाद दिल्ली NCR में लगीं GRAP4 पाबंदियां हटा ली गई हैं. गुरुवार देर शाम CAQM ने यह फैसला लिया. इस निर्णय से बड़ी राहत मिली है. पाबंदी हटने से दिल्ली NCR में अब BS3 और BS4 डीजल वाहन दौड़ सकेंगे. हालांकि ग्रैप-2 पाबंदियां फिलहाल जारी रहेंगीं.
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को प्रदूषण पर सुनवाई की थी. इस दौरान रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के सवाल पर एएसजी ने ब्रीफ नोट दिया. इसमें AQI स्तर का ब्योरा दिया गया था, जिसमें सुधार होने पर सुप्रीम कोर्ट ने ग्रैप तय करने का जिम्मा CAQM यानी कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट पर छोड़ दिया था. सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बाद CAQM ने ये फैसला लिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ग्रैप-2 से नीचे न जाएं
सुप्रीम कोर्ट ने CAQM को ग्रैप तय करने की जिम्मेदारी देते हुए ये भी कहा था कि हालात ऐसे हैं जिसमें हमें ग्रैप-2 के स्तर से नीचे नहीं जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आयोग को ग्रैप चरण 2 से नीचे नहीं जाना चाहिए. वहां तक जाने की अनुमति हम देते है. हालांकि हमें ये ध्यान रखना होगा कि अगर AQI 350 से ऊपर जाता है तो एहतियात के तौर पर स्टेज-3 लागू कर दिया जाए. यदि किसी दिन AQI 400 को पार कर जाता है, तो स्टेज-4 को फिर से शुरू किया जाएगा.
ग्रैप-4 में क्या-क्या रहता है बैन?
ग्रैप-4 तब लगाया जाता है जब एयर क्वालिटी इंडेक्स का लेबल 450 पार कर जाता है. इसके लागू होने पर दिल्ली में डीजल से चलने वाले ट्रकों की एंट्री बंद हो जाती है. दिल्ली के बाहर के कर्मिशियल वाहनों पर रोक रहती है. निर्माण और तोड़फोड़ कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है. कक्षा 12 तक के स्कूलों को ऑनलाइन मोड पर चलाया जाता है. सरकारी और प्राइवेट ऑफिस वर्क फ्रॉम होम मोड में चलते हैं. BS3 और BS4 डीजल वाहनों और BS3 पेट्रोल वाहनों को चलाने पर पाबंदी लग जाती है.
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