भोपाल/दिल्ली : कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा के मानहानि मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।सुनवाई में मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और भूपेंद्र सिंह के खिलाफ दायर मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बेलेबल वारंट पर रोक लगा दी, लेकिन ट्रायल कोर्ट में तीनों नेताओं को पेश होने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शिवराज, VD और भूपेंद्र सिंह की याचिका पर सुनवाई कर नोटिस जारी किए और विवेक तन्खा सहित सभी पक्षकारों से 4 हफ़्तों में जवाब मांगा है।
ये है पूरा मामला
कांग्रेस नेता और राज्य सभा सासंद विवेक तन्खा ने जबलपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा और राज्य मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ याचिका दायर की थी जिसमें कहा था कि 2021 में राज्य में पंचायत चुनावों से पहले भाजपा नेताओं द्वारा मानहानिकारक बयान दिए गए थे। इस पर 20 जनवरी 2024 को जबलपुर की विशेष अदालत ने तीनों भाजपा नेताओं के खिलाफ आईपीसी की धारा 500 (मानहानि) के तहत मामला दर्ज कर उन्हें अदालत में तलब किया था। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों नेताओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा उनकी याचिका खारिज किए जाने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इसी मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तीनों नेताओं को ट्रायल कोर्ट में पेश होने के लिए कहा जिससे मामले की आगे की सुनवाई हो सके।
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