ग्वालियर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन में उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के कालेजों में बीबीए और बीसीए के कोर्स में प्रवेश के लिए एक और अंतिम अवसर दिया है। सत्र 2024-25 में प्रवेश प्रक्रिया के लिए आफलाइन आवेदन किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक माह का समय दिया है जिसके चलते उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के महाविद्यालयों को 23 अक्टूबर तक आफलाइन माध्यम से प्रवेश देने के लिए मौका दिया है।
हालांकि जिन कालेजों में सीटें रिक्त हैं उनको इसके साथ ही कुछ शर्तों का भी पालन करना होगा। बता दें कि ग्वालियर चंबल संभाग के कई कालेजों में अभी दोनों कोर्स में लगभग 20 से 22 प्रतिशत सीटें रिक्त हैं जिन पर प्रवेश प्रक्रिया आयोजित की जा सकती है।
महाराष्ट्र की शैक्षणिक संस्था ने दायर किया था मुकदमा
मुंबई की शैक्षणिक संस्था पार्श्वनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में आल इंडिया काउंसिल फार टेक्निकल एजुकेशन के खिलाफ एक मुकदमा दायर करते हुए एसएलपी लगाई थी। जिस पर 23 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और एक माह के लिए शैक्षणिक संस्थानो में प्रवेश के लिए अतिरिक्त समय दे दिया। बीते दिनों इंजीनियरिंग के कोर्स में प्रवेश प्रक्रिया को एक बार फिर संचालित किया गया था, उसी क्रम में उच्च शिक्षा विभाग ने अब इन दोनों कोर्स में प्रवेश देने का निर्णय दिया है।
दैनिक आधार पर डेटा भेजना होगा
उक्त आदेश में उच्च शिक्षा विभाग ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा है कि प्रवेश प्रक्रिया 23 अक्टूबर तक चलेगी और जिन कालेजों में प्रवेश दिए जा रहे हैं वह अपने कालेज का डेटा दैनिक रूप से ही भेजेंगे। कालेज के प्राचार्य को भी प्रतिदिन प्रवेश पोर्टल पर डेटा अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि प्रवेश पोर्टल पर डेटा प्रविष्टि के लिए कोई अन्य मौका नहीं दिया जाएगा।
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