आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आज शाम तक जेल से बाहर आ जाएंगे. सुप्रीम कोर्ट की ओर से जमानत मिलने के बाद उनके वकील कागजी कार्यवाही में जुटे हुए हैं. सिसोदिया के वकील राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज कावेरी बावेजा की कोर्ट में बेल बॉन्ड लेकर पहुंच थे. जहां, पार्टी के विधायक महेंद्र गोयल गारंटर पड़े हैं और उनकी ओर से बेल बॉन्ड भी दिया गया है. गारंटर के कागजात और बेल बॉन्ड देने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया को तिहाड़ जेल से रिहाई का आदेश भी जारी कर दिया है.
दिल्ली आबकारी मामले में आरोपी मनीष सिसोदिया पिछले 17 महीने से जेल में बंद हैं. सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी शुक्रवार को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें जमानत दे दी है. सिसोदिया अभी तिहाड़ जेल में बंद हैं. इसी जेल में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी न्यायिक हिरासत में हैं. जानकारी के मुताबिक, तिहाड़ जेल से निकलने के बाद मनीष सिसोदिया सीधे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर जाएंगे. वहां, सीएम की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात करेंगे.
कोर्ट बोला- सिसोदिया जल्द सुनवाई के अधिकार से वंचित हुए
आप नेता की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस बी आर गवई और वी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि सोसिदिया 17 महीने से न्यायिक हिरासत में हैं. अभी तक मामले की सुनवाई शुरू नहीं हुई है, इससे वह जल्द सुनवाई के अधिकार से वंचित हुए हैं. पीठ ने कहा कि इन मामलों में सिसोदिया को जमानत के लिए निचली अदालत भेजना ठीक नहीं है.
अदालत ने कहा कि वक्त आ गया है कि निचली अदालतें और उच्च न्यायालय इस बात को समझें कि जमानत नियम है और जेल अपवाद है. इसी के साथ कोर्ट ने सिसोदिया को 10 लाख रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानत बॉन्डों पर रिहा करने का आदेश दिया.
सीबीआई ने 26 फरवरी, 2023 को किया था गिरफ्तार
सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम सोसिदिया को 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था. बाद में यह नीति रद्द कर दी गई. सीबीआई ने उन्हें आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं की शिकायत के बाद गिरफ्तार किया था. इसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने सिसोदिया को 9 मार्च, 2023 को गिरफ्तार किया.
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