कलेक्टर कार्यालय परिसर में प्रदर्शन, जूलूस या रैली प्रतिबंधित ज्ञापन सौपने के लिए देनी होगी पूर्व सूचना

राष्ट्र चंडिका न्यूज, सिवनी। वर्तमान में प्रायः देखा जा रहा है कि प्रशासन की बिना अनुमति के कलेक्टर परिसर में ज्ञापन सौपनें, जुलूस निकालकर नारे-बाजे कर ज्ञापन सौंपा जा रहा है, अपर कलेक्टर सीएल चिनाप ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सिवनी के आदेश क्रमांक/345/एस0डब्ल्यू0/2024 सिवनी, दिनांक 12 जनवरी, 2024 द्वारा जिला दण्डाधिकारी जिला सिवनी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जारी आदेशानुसार बिना अनुमति के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाली सीमा में स्थित कार्यालय कलेक्टर जिला सिवनी के परिसर में पांच या उससे अधिक व्यक्ति का समूह अनाधिकृत रूप से एक स्थान पर इकट्ठा होना प्रतिबंधित किया गया हैं।
कार्यालय कलेक्टर जिला सिवनी के परिसर में कोई प्रदर्शन, जूलूस या रैली नहीं निकाली जाएगी और न ही कोई बिना अनुमति के ज्ञापन देने हेतु कोई प्रवेश करेगा। कोई भी व्यक्ति लाठी या अन्य धारदार हथियार अपने साथ लेकर कार्यालय कलेक्टर जिला सिवनी के परिसर में प्रवेश नहीं करेगा।
अनुविभागीय दण्डाधिकारी / कार्यपालिक दण्डाधिकारी सिवनी को ज्ञापन देने की पूर्व सूचना दिया जाना आवश्यक हैं। यदि किसी व्यक्ति विशेष ज्ञापन देने की अनुमति प्राप्त हो जाती है, तब भी वे कार्यालय कलेक्टर जिला सिवनी के परिसर में सीधे प्रवेश नहीं करेगा। ज्ञापन प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति में से कोई भी एक व्यक्ति जो उनका मुखिया हो कार्यालय में प्रवेश कर किसी भी कार्यपालिक दण्डाधिकारी से संपर्क कर ज्ञापन देने हेतु मार्गदर्शन लेगा। तपश्चात् संबंधित कार्यपालिक दण्डाधिकारी ज्ञापन कार्यालय के भीतर या बाहर उसके विवेक अनुसार प्राप्त करेगा।
उपरोक्तानुसार जिला सिवनी के परिसर में यह आदेश सभी जनमानस के लिए लागू है। अतः सर्व आम जनता तद्‌नुसार पालन करना सुनिश्चित करें।

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