भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों पर दिया गया प्रशिक्षण जिले के सभी थानों में आयोजित किए गए जागरूकता कार्यक्रम
राष्ट्र चंडिका न्यूज, नरसिंहपुर। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता- 2023 के प्रावधानों पर जिले में पदस्थ सभी कार्यपालिक दण्डाधिकारियों को सोमवार को प्रशिक्षण दिया गया। ज़िला स्तरीय प्रशिक्षण कोतवाली नरसिंहपुर में कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले व पुलिस अधीक्षक अमित कुमार मौजूद थे।
विदित है कि नागरिकों को शीघ्र और सुलभ न्याय प्रदान करने के लिए तीन नए कानून भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) एक जुलाई 2024 से लागू हो चुके हैं। यह औपनिवेशिक युग के भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। इन नए कानूनों का उद्देश्य देश के नागरिकों को त्वरित न्याय देना है। साथ ही न्यायिक और अदालत प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करना है। जिले के सभी थाना क्षेत्रों में आयोजित किए गए कार्यक्रम में जिले के गणमान्य नागरिक, आमजन, अधिवक्ता, मीडिया कर्मी, स्कूली छात्र- छात्रायें शामिल हुये, जिन्हे नवीन कानूनों के संबंध में जानकारी दी गयी। कार्यक्रम में डीपीओ रामकुमार पटेल, अधिवक्ता संघ के जिला अध्यक्ष मुकेश शर्मा, एसडीओपी श्रीमती मोनिका तिवारी, एसडीएम मनेन्द्र सिंह द्वारा नवीन कानूनों के संबंध में जानकारी दी गयी।
इसी प्रकार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नागेन्द्र पटेरिया थाना गोटेगांव अंतर्गत कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने आमजनों को नये कानून के प्रति जागरूक किया। साथ ही जिले के सभी एसडीओपी एवं थाना प्रभारियों द्वारा अपने- अपने क्षेत्र में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में नए कानून के बारे में जानकारी देते हुए बदलते अपराधिक स्वरूप को देखते हुए नवीन परिभाषाओं एवं विवेचना में तकनीक का प्रयोग, नए कानून का उद्देश्य आमजनों को त्वरित न्याय, जीरो एफआईआर- देश के किसी भी थाने पर दर्ज कराई जा सकेगी। एफआईआर अब ऑनलाइन भी करा सकते हैं। शिकायत दर्ज, अनुसंधान प्रक्रिया एवं साक्ष्य अभिलेखन में डिजिटल प्रणाली के प्रयोग को अपनाया गया है, जैसे- जप्ती की कार्यवाही की ऑडियो- वीडियोग्राफ़ी, पीड़ित को विवेचना की प्रगति से अवगत कराया गया