बिहार के भागलपुर में एक रेप के आरोपी को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है. आरोपी पर नाबालिग के साथ रेप और उसकी अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करने का आरोप सिद्ध हुआ है. कोर्ट ने इस मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई है. इसके अलावा आरोपी पर 20 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है.
यह मामला भागलपुर जिले के कहलगांव थाना क्षेत्र का है. यहां साल 2020 में इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया था. आरोपी पीयूष कुमार ने इलाके की एक नाबालिग लड़की को कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया था. इसके बाद पीड़िता के साथ बलात्कार कर उसका अश्लील वीडियो बना लिया. आरोपी पीयूष ने नाबालिग को ब्लैकमेल करके उसके साथ 2 साल तक यौन शोषण किया. जब पीड़िता मानसिक रूप से काफी परेशान हो गई तो उसने पीयूष की बात मानने से इनकार कर दिया. इससे गुस्साए आरोपी ने नाबालिग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.
क्या बोले पोक्सो कोर्ट के वकील?
पोक्सो कोर्ट के सरकारी वकील नरेश राम ने बताया कि दोषी पीयूष कुमार ने पीड़िता को दोस्त से मिलने के बहाने उसे कहलगांव स्थित गांगुली पार्क में बुलाया था. जहां आरोपी पीयूष ने उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे बेहोश कर दिया. उसके बाद उसे अपने साथ ले जाकर इस दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. इस दौरान ही उसने पीड़िता का आपत्तिजनक वीडियो बना लिया था. आरोपी दो साल तक पीड़िता को वीडियो वायरल करने की धमकी देता रहा.
कैसे लिया पुलिस ने एक्शन?
पीड़िता ने उसके इस व्यवहार से तंग आकर मिलने से इनकार किया तो आरोपी पीयूष ने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. वायरल वीडियो पीड़िता के परिवार वालों ने देखा तो पीड़िता से इसके बारे में पूछा गया. पीड़िता ने बिलखते हुए उन्हें पूरी घटना के बारे में बताया. माता-पिता के द्वारा मई 2022 को कहलगांव में लिखित आवेदन दिया. जिसके आधार पर पुलिस ने केस दर्ज किया और वीडियो को सबूत के तौर पेश किया गया. मामले में नौ गवाहों के बयान दर्ज किए गए. लड़की के नाबालिग होने के कारण आरोपी पर पोक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की गई. वहीं आरोपी को दोषी पाते हुए उसे 20 साल जेल की सजा और 20 हज़ार का जुर्माना भी लगाया गया.
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.