NEET-UG पेपर लीक मामले में CBI ने दर्ज की पहली FIR, शिक्षा मंत्रालय ने की थी शिकायत

सीबीआई ने NEET एग्जाम पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्रालय की शिकायत के बाद रेगुलर केस दर्ज किया है. सीबीआई ने आईपीसी की धारा 420 धोखाधड़ी और 120बी यानी साजिश करने की एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. सीबीआई की ओर से दर्ज एफआईआर में आईपीसी की धारा 406 भी जोड़ी गई है. सूत्रों के मुताबिक, सीबीआई की दिल्ली यूनिट इस पूरे मामले की जांच कर रही है.

सूत्रों की माने तो सीबीआई ने ये एक सेप्रेट केस दर्ज किया है. बिहार और गुजरात वाले केस को टेकओवर नहीं किया गया है. दोनों राज्यों की पुलिस अभी अपने लेवल पर जांच और गिरफ्तारियां कर रही है. सीबीआई ने अलग केस दर्ज किया है आगे जांच में सीबीआई को जब लगेगा तो बिहार और गुजरात पुलिस से संपर्क साधा जाएगा.

जरूरत पड़ने पर ले सकती है केस डायरी

दोनों राज्यो की पुलिस के कंसेंट के बाद और जब जरूरत पड़ेगी तो उनके केस को टेकओवर और केस डायरी ली जा सकती है. इससे पहले यूजीसी नेट मामले में भी शिक्षा मंत्रालय की शिकायत के बाद अज्ञात लोगों के खिलाफ सीबीआई धोखधड़ी और साजिश की धाराओं में रेगुलर केस दर्ज कर जांच शुरू कर चुकी है.

यूजीसी नेट एग्जाम के मामले में शिक्षा विभाग की शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने के बाद शनिवार को शिक्षा मंत्रालय ने लिखित तौर पर NEET (UG) परीक्षा में गड़बड़ी का मामला सीबीआई को सौंपा था. इसके बाद सीबीआई ने भी इस मामले को लेकर देशभर की अपनी ब्रांचों के जरिए पेपर लीक को लेकर इनपुट जुटाने के लिए बोल दिया था.

पेपर लीक कहां से हुआ? बिहार पुलिस के हाथ खाली

उधर बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई (EOU) अभी तक यह पता नहीं लगा पाई है कि आखिर पेपर लीक कहां से हुआ था. झारखंड के हजारीबाग के एक परीक्षा केंद्र से हुआ था या फिर ट्रांसपोर्टिंग के दौरान पेपर लीक किया गया. इस मामले में झारखंड गई एसआईटी की एक टीम ट्रांसपोर्टर की भी तलाश कर रही है.

शिक्षा मंत्री बोले- दोषियों के खिलाफ होगी कार्रवाई

केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने शनिवार को टीवी-9 से बात करते हुए कहा था कि एनटीए में जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा. छात्रों के हितों से कोई समझौता नहीं होगा. उन्होंने कहा कि एनटीए को लेकर दो अलग-अलग विषय है. अभी जो घटना घटी हैं इसमें जो भी व्यक्ति शामिल होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी फिर चाहे वो एनटीए के भीतर का हो या बाहर का.

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