दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. केजरीवाल की जमानत पर फिलहाल हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है. दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि सुनवाई पूरी होने तक जमानत पर स्टे रहेगा. दिल्ली शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने कल यानी गुरुवार को केजरीवाल को नियमित जमानत दी थी लेकिन आज ईडी केजरीवाल की जमानत के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंच गई. प्रवर्तन निदेशालय ने केजरीवाल की जमानत को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी. ईडी ने हाई कोर्ट से तुरंत सुनवाई की मांग की. हाई कोर्ट ने ईडी की याचिका को स्वीकार कर लिया.
2 जून को केजरीवाल ने किया था सरेंडर
सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए 10 मई को अंतरिम जमानत दी थी. 2 जून को उन्हें शीर्ष अदालत में सरेंडर किया. सरेंडर से पहले अरविंद केजरीवाल ने एक बार सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. केजरीवाल ने कोर्ट से अपनी अंतरिम जमानत को सात दिन के लिए बढ़ाने की अपील की थी. मगर कोर्ट ने केजरीवाल की अपील को ठुकरा दिया था.
21 मार्च को केजरीवाल की हुई थी गिरफ्तारी
शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 21 मार्च को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था. इससे पहले उन्हें 9 बार समन भेजा गया था लेकिन वो जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए थे. इसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था. 22 मार्च को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया. यहां से ईडी ने 11 दिन कस्टडी रिमांड ली और पूछताछ करने के बाद एक अप्रैल को तिहाड़ जेल भेज दिया था.
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