उत्तर प्रदेश के जालौन में एक टीचर पर रेप का आरोप लगा है. पीड़िता 10वीं की छात्रा है. आरोप है कि टीचर ने छात्रा का अश्लील वीडियो बना लिया था और वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड करने की धमकी दे रहा था. टीचर की धमकियों से परेशान छात्रा ने हिम्मत करके घरवालों को दरिंदगी की कहानी बताई तो वह भी हैरान रह गए. घरवाले छात्रा को लेकर स्थानीय थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई. पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी टीचर के खिलाफ रेप और पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है.
रेप की घटना जालौन की है. यहां के एक मुहल्ले में रहने वाली 16 वर्षीया नाबालिग 10वीं में पढ़ रही थी. उसको जालौन के चुर्खीवाल मुहल्ले का रहने वाला दीपेश बीते दो वर्षों से ट्यूशन पढ़ा रहा था. जब छात्रा के माता-पिता बाहर गए हुए थे, उसी का फायदा उठाकर ट्यूशन टीचर ने अकेला देख उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया और उसका वीडियो बना लिया.इतना ही नहीं, छात्रा को धमकी दी कि यदि किसी को कुछ बताया तो उसका वीडियो वायरल कर दिया जाएगा.
मां को बताई आपबीती
घरवालों के मुताबिक, छात्रा गुमशुम रहने लगी थी. इसकी वजह छात्रा की मां ने पूछा तो वह चुप हो गई. मगर मां ने उसको समझाया, तब छात्रा ने पूरी आपबीती बताई. पीड़ित छात्रा के पिता ने बताया कि वह वाहन चलाता है और पत्नी एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती है. दोनों जैसे-तैसे परिवार का गुजारा चला रहे हैं. उसने अपनी बेटी की बेहतर शिक्षा के लिए दीपेश कुशवाहा से ट्यूशन लगा रखी थी.
पिता ने बताया कि पिछले दो वर्ष से वह बेटी को ट्यूशन पढ़ा रहा था. इस कारण उन्हें दीपेश पर एक परिवार के सदस्य की तरह विश्वास था. इसका फायदा दीपेश ने उठाया और उसकी बेटी के साथ एक साल पहले रेप किया और उसका अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया.
पीड़ित छात्रा के पिता ने यह भी बताया कि बीते एक अप्रैल को वह अपनी पत्नी के साथ बाहर गया था. इसकी जानकारी दीपेश को हो गई और वह घर पहुंचा, जहां शिक्षक को देखकर बेटी ने भी दरवाजा खोल दिया. इसी बीच, दीपेश ने घर में घुसकर बेटी को वीडियो की वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया.
इस मामले में जालौन के सीओ रामसिंह ने बताया कि छात्रा के साथ उसके ट्यूशन शिक्षक ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है. मामले में आरोपी शिक्षक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर तत्काल गिरफ्तार कर लिया. उन्होंने बताया कि आरोपी शिक्षक के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 328, 504, 506 और 3/4 पॉक्सो एक्ट में मामला पंजीकृत किया है.
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