नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार की बढ़ सकती है मुश्किलें, हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस, जानिए पूरा मामला

इंदौर (सचिन बहरानी): नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार की मुश्किलें बढ़ सकती है। मामला विधानसभा चुनाव 2023 के गंधवानी सीट के चुनाव से जुड़ा हुआ है। जिसके खिलाफ भाजपा प्रत्याशी सरदार सिंह मेढा ने जबलपुर उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी। जहां से याचिका इंदौर हाई कोर्ट ट्रांसफर की गई थी। इस याचिका में याचिका कर्ता ने धनबल का प्रयोग करके चुनाव को प्रभावित करने का हवाला दिया था।

इस मामले में इंदौर हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई जिसमें इंदौर हाई कोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार सहित अन्य को 4 हफ्ते में कोर्ट में पेश होने का नोटिस जारी किया है। 4 हफ्ते बाद फिर से इंदौर हाई कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होगी। इसके साथ ही कोर्ट में जमा हुई गंधवानी क्षेत्र की ईवीएम रिलीज करने के भी आदेश कोर्ट ने दिए हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव के कारण शासन ने ईवीएम की कमी का हवाला देने की याचिका लगाई थी। शासन की याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए ईवीएम रिलीज करने के भी आदेश दिए है।

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.