आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं. शराब घोटाला मामले में छह माह बाद उन्हें जमानत मिल सकी है. इससे कुछ देर पहले ही जेल में उनकी रिहाई का ऑर्डर पहुंचा था. इसके बाद जेल प्रशासन औपचारिकताएं पूरी करने में जुट गया था. जेल से बाहर आने के बाद संजय सिंंह ने कहा कि जेल के ताले टूटेंगे, केजरीवाल, सिसोदिया और सत्येंद्र जैन छूटेंगे.बताया जा रहा है कि संजय सिंंह सबसे पहले दिल्ली सीएम आवास जाएंगे और उसके बाद वह पार्टी ऑफिस में जाकर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे.
शराब घोटाला मामले में बंद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने 6 माह बाद 2 अप्रैल जमानत दे दी गई थी. हालांकि उनकी स्वास्थ्य समस्याओं के चलते कल औपचारिकताएं पूरी नहीं की जा सकती थीं. बुधवार को उनकी पत्नी अनीता सिंह सुबह जमानत प्रक्रिया पूरी करने के लिए कोर्ट पहुंची और 2 लाख रुपये के जमानती बॉन्ड और इतने ही अमाउंट की सिक्योरिटी पर जमानत दे दी थी. शाम के वक्त तिहाड़ जेल उनका बेल ऑर्डर पहुंचा और उसके बाद उनके जमानत पर रिहा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी.
स्वास्थ्य कारणों की वजह से हुई देरी
संजय सिंह की रिहाई का आदेश मंगलवार को जारी हुआ था, लेकिन उस वक्त औपचारिकताएं पूरी नहीं की जा सकीं, क्योंकि संजय सिंह अस्पताल में भर्ती थे. लिवर से जुड़ी समस्याओं के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था. बुधवार दोपहर 12 बजे उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था. इसके बाद उनकी रिहाई की प्रक्रिया शुरू की गई थी.
रिहा होने के बाद पार्टी ऑफिस जाएंगे संजय सिंह
संजय सिंह के जेल से बाहर आने से पहले ही तिहाड़ के बाहर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की भीड़ लग गई है. पत्नी अनीता सिंह के मुताबिक उनकी रिहाई की सारी प्रक्रियाएं पूरी हो गई हैं. जल्द ही वह जेल से बाहर आएंगे. अनीता सिंह ने बताया कि सबसे पहले संजय सिंह पार्टी ऑफिस जाएंगे और वहां कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे. ये भी कहा जा रहा है कि संजय सिंंह पहले सीएम हाउस जाएंगे और अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मिलेंगे.
ED ने नहीं किया था जमानत का विरोध
2 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में कोर्ट ने ईडी से सवाल किया था कि क्या संजय सिंह को और ज्यादा दिन जेल में रखने की जरूरत है? कोर्ट ने ये भी कहा था कि ईडी बताए कि वो क्या करना चाहती है, क्योंकि 6 महीने तक जेल में रहने के दौरान संजय सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला. इस पर ईडी की ओर से कह दिया गया था कि उन्हें जमानत पर कोई आपत्ति नहीं है.
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