जबलपुर। मापदंडों को ताक पर रखकर संचालित पांच निजी अस्पतालों का पंजीयन रद करने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने 24 घंटे के भीतर दूसरी बड़ी कार्रवाई की है। लाइसेंस का नवीनीकरण न कराने पर बंसल ब्लड बैंक समेत 122 पैथालाजी केंद्रों व औषधालयों के पंजीयन रद किए गए हैं। मध्य प्रदेश ऊजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण व अनुज्ञापन) अधिनियम के अंतर्गत मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी डा. संजय मिश्रा के निर्देश पर यह र्कारवाई की गई।
पंजीयन निरस्त करने का आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है
जिन केंद्रों के पंजीयन निरस्त किए गए हैं वहां तीन अप्रैल से खून-पेशाब की जांच, मरीजों का परीक्षण आदि नहीं हो पाएगा। सीएमएचओ ने संबंधित क्लीनिक संचालकों को आदेश के जारी होने के दिनांक से क्लीनिक का पंजीयन होने तक किसी भी मरीज का उपचार न करने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ पैथालाजी केंद्र संचालकों को भी आदेश दिनांक तक लिए गए सैंपलों की रिपोर्ट सीधे संबंधित मरीजों को उपलब्ध कराने तथा क्लीनिक का पंजीयन नहीं होने तक नए मरीजों की जांच न करने के निर्देश दिए गए हैं। क्लीनिकों का पंजीयन निरस्त करने का आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।
होम्यापैथी औषधालय भी कार्रवाई में शामिल हैं
जिनके पंजीयन रद किए गए हैं उनमें आरोग्यम क्लीनिक, एडवांस आर्थों केयर, एडवांस रिलायबल पैथालाजी लैब, अग्रवाल डेंटल क्लीनिक, अग्रवाल पैथालाजी, अल शफी पैथालाजी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, अपोलो क्लीनिक, आशा सोनोग्राफी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बंसल ब्लड बैंक एंड ट्रांसफ्यूजन सर्विंस, भाग्यलक्षमी फिजियोथेरेपी, केयर एंड क्योर क्लीनिक, चंद्राकर साइटोडायग्नोस्टिक पैथालाजी सेंटर, चिकित्सा परामर्श केंद्र, चाइल्ड हेल्थ क्लीनिक, दक्ष नेत्रालय, दीप ज्योति क्लीनिक, दिशा पैथालाजी, दिव्य ज्योति नेत्रालय एंड रेटिना सेंटर, डोडेजा क्लीनिक, डा. अजय ग्रोवर मेमोरियल क्लीनिक, डा. लाल पैथलैब्स लिमिटेड समेत 122 केंद्र शामिल हैं।
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