दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ी राहत मिली। राउज एवेन्यू कोर्ट से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। बता दें कि इससे पहले केजरीवाल आज शनिवार (16 मार्च) को ईडी की शिकायतों पर राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होने पहुंते। बता दें कि जांच एजेंसी द्वारा उन्हें जारी किए गए समन का पालन न करने का आरोप लगाया गया है।
दरअसल, दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दायर शिकायतों पर समन पर रोक लगाने की अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी और दिल्ली के मुख्यमंत्री को शनिवार को उसके सामने पेश होने के लिए कहा। केजरीवाल ने उन्हें जारी समन से बचने के लिए ईडी द्वारा दायर दो शिकायतों पर संज्ञान लेने के बाद मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा जारी समन को चुनौती दी थी।
दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा द्वारा पारित आदेश के खिलाफ सत्र अदालत का रुख किया था, जिसमें उन्हें 16 मार्च को उनके सामने पेश होने के लिए कहा गया था।
प्रवर्तन निदेशालय ने मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष दो शिकायतें दायर कीं, जिसमें मामले में उन्हें जारी किए गए कई समन को नजरअंदाज करने के लिए केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की गई। ईडी ने कहा कि ताजा शिकायत आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 50 के तहत संघीय जांच एजेंसी द्वारा भेजे गए समन संख्या 4 से 8 का सम्मान नहीं करने से संबंधित है।
ईडी ने इससे पहले मजिस्ट्रियल अदालत में याचिका दायर कर केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की मांग की थी, क्योंकि वह अब खत्म हो चुकी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें जारी किए गए पहले तीन समन में शामिल नहीं हुए थे।केजरीवाल अब तक एजेंसी द्वारा जारी किए गए आठ समन को छोड़ चुके हैं।
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