हरदा: हरदा में पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट के मुख्य आरोपी राजेश अग्रवाल की जमानत खारिज हो गई है। आरोपी ने नियमों ओर बीमारी का हवाला देकर जमानत मांगी थी। लेकिन विशेष न्यायधीश अनूप कुमार त्रिपाठी ने कृत्य की गंभीरता, आपराधिक इतिहास और साक्ष्य को प्रभावित करने की संभावना को देखते हुए जमानत याचिका निरस्त कर दी। राजेश की ओर से कुणाल तिवारी मुम्बई ने पैरवी की और राज्य की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक विपिन सोनकर एवं DPO आशाराम रोहित ने पैरवी की।
बता दें कि हरदा बैरागढ़ स्थित मगरदा रोड पर स्थित फटाखा फैक्ट्री में 6 फरवरी को विस्फोट के बाद 13 लोगों की मौत हो गई थी और सैकड़ों की संख्या में घायल हुए थे जिसमें सिविल लाइन थाने में फैक्ट्री संचालक सहित अन्य लोगों पर अपराध क्रमांक 42/24, धारा – 304,308,34 भादवि व धारा 3 विस्फोटक अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था।
इसमें राजू उर्फ राजेश पिता नंदलाल अग्रवाल उम्र 52 वर्ष, सोमेश पिता नंदलाल, साथी रफीक उर्फ मननी गुराब खा 52 वर्ष निवासी मानपुर हरदा आरोपी बनाए गए हैं। जिसमें आरोपी राजेश अग्रवाल द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत (विशेष न्यायालय एससी एसटी एक्ट) में पेश किया गया जहां सुनवाई के दौरान जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.