KVS में एडमिशन के लिए दूसरे प्रदेश से बना ईडब्ल्यूएस आय प्रमाणपत्र होगा मान्य, दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश

 दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसले में कहा कि केवीएस ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत छात्र को एडमिशन देने से मना नहीं कर सकता है कि आय सर्टिफिकेट अन्य राज्य से है।         नई दिल्ली। देश के सभी शहरों में केंद्रीय विद्यालय है। स्कूलों का संचालन केंद्रीय विद्यालय संगठन करता है। केवीएस स्कूल में ईडब्ल्यूएस एडमिशन को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाया है। कहा कि स्कूल का छात्र EWS से संबंधित है या नहीं यह संगठन तय करेगा।

स्टूडेंट का दाखिला निरस्त नहीं किया जा सकता

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसले में कहा कि केवीएस ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत छात्र को एडमिशन देने से मना नहीं कर सकता है कि आय सर्टिफिकेट अन्य राज्य से है। यानी अब दाखिले के लिए जरूरी नहीं है कि स्टूडेंट के पिता का इनकम प्रमाण पत्र दिल्ली सरकार द्वारा प्राप्त होना चाहिए।

दाखिले के लिए इनकम सर्टिफिकेट जरूरी

न्यायाधिश अनूप जयराम भंभानी ने कहा कि भारत सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है। सभी जरूरी दस्तावेज राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद सत्यापित किए जाएंगे। जिसका प्रमाण पत्र तहसीलदार के नीचे के अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा। ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अंदर आने वाले छात्र पूरे देश में किसी भी केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन ले सकते हैं। बस उसके पास आय प्रमाण पत्र होना चाहिए।

याचिकाकर्ता की मांग पर हाईकोर्ट का फैसला

आजमगढ़ के निवासी याचिकाकर्ता ने अपने बेटे के लिए EWS श्रेणी के तहत कक्षा पहली में एडमिशन की मांग की थी। उन्होंने कहा कि वह नौकरी के लिए दिल्ली शिफ्ट हो गए और उनके बेटे को केंद्रीय स्कूल में दाखिल मिले। हालांकि मुकदमेबाजी के कारण समय काफी बर्बाद हुआ। ऐसे में कोर्ट ने कक्षा तीसरी में एडमिशन देने का आदेश दिया। सात ही आजमगढ़ के तहसीलदार ने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया।

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