ग्वालियर। जज की कार छीनने वाले छात्रों को हाइकोर्ट ने जमानत दे दी है। छात्रों की याचिका पर हाई कोर्ट में आज सुनवाई की गई। झांसी के पीके यूनिवर्सिटी के कुलपति रणजीत सिंह यादव की जान बचाने के लिए हाई कोर्ट जज की कार छीनने के मामले में छात्रों को गिरफ्तार किया गया था।
ग्वालियर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दोनों कार्यकर्ताओं को कोर्ट द्वारा मानवीय संवेदना के आधार पर जमानत देना अभिनंदनीय है। कोर्ट के इस फैसले का हम स्वागत करते हैं।
प्रकरण में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी के निर्देश पर सीआईडी जांच होगी।@ABVPVoice @DrMohanYadav51 @ABVPMB
— Ashish Agarwal आशीष अग्रवाल (@Ashish_HG) December 18, 2023
जमानत याचिका पर हुई सुनवाई
छात्रों की जमानत याचिका पर सोमवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इससे पहले उनकी जमानत याचिका सेशन कोर्ट से रद्द कर दी गई थी। उधर छात्रों पर डकैती की एफआइआर कर इन्हें गिरफ्तार करने को लेकर छात्र संगठनों से लेकर शिक्षक तक इनके समर्थन में उतर आए थे।
अस्पताल में करवाया था भर्ती
उल्लेखनीय है कि इस मामले में छात्र हिमांशु श्रोत्रिय और सुकृत शर्मा को पड़ाव पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि तबीयत खराब होने के बाद इन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। छात्रों को जमानत देने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से जमानत याचिका लगाई गई थी।
सेशन कोर्ट ने कर दिया था खारिज
इसे सेशन कोर्ट ने इस तर्क के साथ खारिज कर दिया था कि किसी की मदद के लिए बल प्रयोग नहीं किया जा सकता। इस मामले में छात्रों के समर्थन में मुख्यमंत्री डा.मोहन यादव भी आए थे।
सीएम और शिवराज ने लिखा था पत्र
इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा था। मुख्यमंत्री ने डीजीपी को इस मामले में जांच के आदेश दिए थे।
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.