गे-डेटिंग ऐप के जरिए समलैंगिकों को फंसाता था यह गैंग, युवक को होटल में बुलाकर छीना कैश और मोबाइल फोन
उत्तर प्रदेश पुलिस ने राज्य की राजधानी में समलैंगिक पुरुषों को यौन सुख या बॉडी मसाज देने के बहाने लूटने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो सभी बिहार के रहने वाले हैं। पुलिस ने कहा कि गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान रोशन पाठक (28), शुभम राज (25), मोहम्मद फिरदौस (30) और मोहम्मद फैजल (28) के रूप में की गई है, जो यहां किराए के मकान में रह रहे थे। यह गिरोह पुलिस के रडार पर तब आया जब एक पीड़ित जो एक समलैंगिक है और इंदिरा नगर का निवासी है ने विभूति खंड पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई कि विभूति खंड के एक होटल में कुछ लोगों ने उसकी पिटाई की और 80,000 रुपये और उसका फोन लूट लिया।भारतीय दंड संहिता की धारा 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना) और 384 (जबरन वसूली) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। हालांकि, चारों की गिरफ्तारी के बाद धारा 392 (डकैती) और 411 (बेईमानी) जोड़ी गई।
जानिए, क्या कहना है लखनऊ पूर्व के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त सैयद अली अब्बास का?
लखनऊ पूर्व के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (एडीसीपी) सैयद अली अब्बास ने कहा कि घटना 29 नवंबर को हुई जब पीड़िता ने एक समलैंगिक डेटिंग ऐप के माध्यम से उनमें से एक से बात करने के बाद एक होटल में 4 लोगों से मिलने की योजना बनाई। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि जब वह होटल के कमरे में पहुंचा, तो कमरे में मौजूद चार लोगों ने पैसे मांगने शुरू कर दिए और धमकी दी कि वे उसकी यौन रुचि को सार्वजनिक कर देंगे। जब उसने पैसे देने से इनकार कर दिया, तो उन्होंने उसकी पिटाई की और उसके साथ जबरदस्ती की। उसके बैंक खाते से पैसे ट्रांसफर करें। जिसके बाद वे और पैसे मांगने लगे, लेकिन जब उसने इनकार कर दिया तो उन्होंने उसका मोबाइल फोन ले लिया और मौके से भाग गए। पुलिस के मुताबिक, ये लोग इंटरनेट के जरिए ये अपराध करते थे और डेटिंग ऐप पर शहर के अलग-अलग लोगों को निशाना बनाते थे।
समलैंगिकों को बॉडी मसाज की पेशकश करके थे लुभाते: SHO अनिल कुमार
विभूति खंड के SHO अनिल कुमार ने कहा कि पूछताछ के दौरान उन्होंने यह भी खुलासा किया कि वे समलैंगिकों को बॉडी मसाज की पेशकश करके उन्हें लुभाते थे। उन्होंने कहा कि उनके नाम नाका पुलिस में एक अन्य डकैती मामले में भी दर्ज हैं। मई में नाका पुलिस में दर्ज एफआईआर के अनुसार, आरोपी शुभम राज ने जेएनपीजी कॉलेज में इग्नू के समन्वयक के रूप में काम करने वाले एक व्यक्ति को चारबाग के एक होटल के कमरे में बुलाकर निशाना बनाया था। जब वह वहां पहुंचा तो उसे अन्य तीन लोग मिले जिन्होंने उसे धमकी दी और उसका एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड और उनके पिन ले लिए। पीड़ित ने अपनी एफआईआर में कहा, “उन लोगों ने एटीएम से 38,000 रुपये निकाले और क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके 4,58,150 के सोने के आभूषण ले आए। उन्होंने मुझे मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी दी। मामला आईपीसी की धारा 392, 411 और 506 के तहत दर्ज किया गया था।
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