डिंडौरी। विधानसभा चुनाव प्रक्रिया के दौरान जिला दंडाधिकारी विकास मिश्रा द्वारा आपराधिक गतिविधियों में लिप्त 3 आरोपितों को जिला बदर करने का आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के तहत जिला मुख्यालय के वार्ड क्रमांक 5 किशोरी मोहल्ला निवासी निक्कू उर्फ सुरजीत सिंह उम्र 31 वर्ष, छोटू उर्फ देवेंद्र चौधरी उम्र 31 वर्ष निवासी शहपुरा वार्ड क्रमांक 6 जिला डिंडौरी एवं भीम उर्फ रुपेश गिरी गोस्वामी उम्र 32 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 12 शहपुरा को जिला बदर करने की कार्रवाई की गई है।
1 वर्ष की कालावधि के लिए बाहर चले जाने के आदेश पारित
बताया गया कि तीनों को 24 घंटे के अंदर डिंडौरी जिले की राजस्व सीमा के साथ जिले के समस्त क्षेत्र से लगे आसपास के सीमा वर्ती मंडला, बालाघाट,जबलपुर, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, गौरेला पेंड्रा, मरवाही छत्तीसगढ़ बिलासपुर की राजस्व सीमा से 1 वर्ष की कालावधि के लिए बाहर चले जाने के आदेश पारित किए गए हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
वैधानिक पूर्वानुमति लिए संबंधित जिले की सीमा में ये प्रवेश नहीं
बिना वैधानिक पूर्वानुमति लिए संबंधित जिले की सीमा में ये प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आदेश का पालन न करने पर वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। बताया गया कि तीनों आरोपितों को 24 घंटे के अंदर जिला और पड़ोसी जिले की सीमा से बाहर जाने के आदेश जारी किए गए हैं। इसकी सूचना पुलिस को भी जारी की गई है। बताया गया कि संबंधित आरोपितों के विरुद्ध जिले के थानों में अलग-अलग मामले दर्ज हैं।
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