चंडीगढ़ः नूंह में बीते दिनों ब्रजमंडल यात्रा के दौरान हिंसा भड़क गई थी। जिसके बाद सरकार ने नूंह हिंसा में शामिल उपद्रवियों के घरों व अवैध रूप से निर्मित घरों व दुकानों पर एक्शन लिया। जिला प्रशासन द्वारा अवैध निर्माणों पर लगातार तीन दिनों से बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही थी। लेकिन अब पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए इस तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक लगा दिया।
सरकार की तरफ से नूंह हिंसा में शामिल आरोपियों के निर्माणों, घरों और दुकानों को तोड़ा जा रहा है। अब हाईकोर्ट के आदेशों की अनुपालना करते हुए जिला प्रशासन ने तोड़फोड़ अभियान पर रोक लगा दी। डीसी ने संबंधित अधिकारियों को अवैध निर्माण पर कार्रवाई रोकने के आदेश दिए हैं।
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