इंदौर। नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले दुष्कर्मी को विशेष न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने पीड़िता को 80 हजार रुपये प्रतिकर राशि के रूप में दिलाए जाने की अनुशंसा भी की।
घटना 29 अक्टूबर 2018 की है। नाबालिग के पिता ने जूनी इंदौर पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी 16 वर्षीय बेटी कहीं चली गई है।
पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपित हरप्रसाद प्रजापति निवासी मुसाखेड़ी को गिरफ्तार किया। नाबालिग ने पुलिस को बताया कि आरोपित उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और दुष्कर्म किया।
जिला लोक अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) सुरेखा मिश्रा ने प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए आरोपित हरप्रसाद को आजीवन कारावास और आठ हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुशीला राठौर ने पैरवी की। न्यायालय ने पीड़िता को 80 हजार रुपए प्रतिकर राशि के रूप में दिलाए जाने की अनुशंसा भी की है।
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