जिन्हें प्लाट नहीं मिल सकता उन्हें 6.6 प्रतिशत ब्याज के साथ राशि लौटाएं भूमाफिया

इंदौर। कालिंदी गोल्ड, सैटेलाइट हिल्स और फीनिक्स टाउनशिप के 255 पीड़ितों के मामले में हाई कोर्ट द्वारा गठित हाई पावर कमेटी ने सोमवार को कालिंदी गोल्ड के मामले में सुनवाई की। कमेटी ने कहा कि जिन पीड़ितों को प्लाट नहीं मिल सकते, भूमाफिया उन्हें 6.6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से राशि लौटाए।

हालांकि, ज्यादातर पीड़ित इससे असहमत नजर आए। उनका कहना था कि उन्होंने वर्षों पहले अपनी मोटी कमाई प्लाट खरीदने में लगाई थी। इतने लंबे समय में प्लाट के भाव कई गुना बढ़ गए हैं, जबकि कमेटी ने जो ब्याज दर तय की है उसके हिसाब से उन्हें दोगुनी रकम भी नहीं मिलेगी। ऐसे में उनके लिए इस प्रस्ताव को स्वीकारना मुश्किल है। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान भूमाफिया चिराग शाह, हैप्पी धवन, निकुल कपासी, महावीर जैन मौजूद थे। जो आरोपित उपस्थित नहीं हुए, उनकी ओर से उनके अधिवक्ता उपस्थित थे।

प्लाट खरीदा था, पैसा ब्याज पर थोड़े दिया था

सोमवार को सुनवाई के दौरान जब कमेटी ने ब्याज के साथ पैसा वापस दिलाने की बात कही, तो उपस्थित पीड़ितों ने कमेटी से कहा कि हमने प्लाट खरीदा था, कोई पैसा ब्याज पर थोड़े ही दिया था। हमें प्लाट ही दिलवाया जाए। इस पर कमेटी ने कहा कि वह कोर्ट में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में ब्याज दर वाली बात की अनुशंसा कर देगी। इसे स्वीकारना या नहीं स्वीकारना, पीड़ितों पर निर्भर है। जो लोग इसे नहीं स्वीकारेंगे उनके मामले में हाई कोर्ट ही अंतिम निर्णय लेगा।

भूमाफिया डायरियों को नकली बताते रहे

सोमवार को सुनवाई के दौरान डायरी पर सौदे की बात भी उठी। भूमाफिया ने इन डायरियों को नकली बताया। उनका कहना था कि इन डायरियों पर उनके नकली हस्ताक्षर हैं। कोई भी व्यक्ति डायरी लेकर आ रहा है। इस पर कमेटी ने कहा कि जो भी व्यक्ति डायरियों के आधार पर प्लाट बुक करने का दावा कर रहा है उसे इसके साक्ष्य प्रस्तुत करना होंगे। उसे इस बात का सुबूत भी देना होगा कि उसने बैंक के माध्यम से प्लाट के लिए भुगतान किया था। उसे बताना होगा कि उसने उस वक्त के आयकर दस्तावेज में इस भुगतान का उल्लेख किया था। अगर पीड़ित डायरियों पर भुगतान कमेटी के सामने सिद्ध कर देते हैं तो ठीक है, वरना इस मामले में हाई कोर्ट ही निर्णय लेगा।

67 लाख रुपये के डीडी पेश कर चुके हैं भूमाफिया

कालिंदी गोल्ड के 66 मामलों का निराकरण सुनवाई के दौरान हो चुका है। भूमाफिया 11 मामलों के निराकरण के लिए 67 लाख रुपये का डीडी भी प्रस्तुत कर चुके हैं। कमेटी के सामने पीड़ित यह राशि ले लेते हैं तो इन मामलों का भी निराकरण हो जाएगा। भूमाफिया का कहना है कि उन्हें अगर एक माह का समय और दिया जाए तो वे बाकी मामलों में भी सेटलमेंट कर लेंगे।

मंगलवार को भी जारी रहेगी सुनवाई

हाई कोर्ट द्वारा बनाई गई हाई पावर कमेटी मंगलवार को भी सुनवाई जारी रखेगी। इस दिन फीनिक्स टाउनशिप मामले में सुनवाई की जाएगी। इसके बाद 14 जून को सैटेलाइट हिल्स मामले में सुनवाई होगी। कमेटी को 21 जून को हाई कोर्ट के समक्ष अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करना है।

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.