जबलपुर। जिला उपभोक्ता आयोग ने पिज्जा की डिलीवरी समय पर न किए जाने के रवैये को सेवा में कमी व अनुचित व्यापार प्रथा के दायरे में रखा। इसी के साथ जुबीलेंट फुड वर्क्स लिमिटेड व डोमिनोज पिज्जा को क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान करने के निर्देश दे दिए गए। आयोग के चेयमैन नवीन कुमार सक्सेना व मेम्बर सुषमा पटेल व अमित तिवारी ने पिज्जा का मूल्य 305 रुपये सात प्रतिशत ब्याज की दर से अदा करने क आदेश दिया है। साथ ही मानसिक पीड़ा के एवज में पांच हजार व मुकदमे का खर्च दो हजार रुपये भुगतान करने कहा गया है।
31 दिसंबर, 2019 का मामला
परिवादी शिवेंद्र पांडे की ओर से अधिवक्ता शेख अकरम व सुयश प्यासी ने दलील दी कि परिवादी ने 31 दिसंबर, 2019 को रात्रि आठ बजे पिज्जा आर्डर किया था। इसके लिए 305 रुपये आनलाइन भुगतान किए गए। उसे सूचित किया गया कि नववर्ष की संध्या होने के कारण थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। परिवादी ने डेढ़ घंटे तक प्रतीक्षा की। इसके बाद कस्टमर केयर पर शिकायत की। उसे भरोसा दिलाया गया कि शीघ्र ही पिज्जा पहुंच जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोबारा शिकायत करने पर डिलीवरी पर्सन का अभाव होने का बहाना बनाया गया। साथ ही आश्वासन दिया गया कि जैसे ही डिलीवरी पर्सन आएगा पिज्जा पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। इसीलिए पहले लीगल नोटिस भेजा गया फिर परिवाद दायर कर दिया गया।
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