मुरैना। शहर के उत्तमपुरा इलाके में साल 2021 में पिता ने 10 साल की बेटी की महज इस बात को लेकर डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी कि वह अपने दोस्तों के साथ खेलकर घर रात में पहुंची।
हत्या का केस मां ने ही दर्ज कराया था, पर न्यायालय में सुनवाई के दौरान वह बयानों से पलट गई, लेकिन जिला न्यायालय ने साक्ष्यों व मेडिकल रिपोर्ट को आधार बनाकर दोषी पिता को उम्रकैद व पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
शासन की ओर से पैरवी करने वाले जिला लोक अभियोजक महेंद्र अग्रवाल के अनुसार 10 अक्टूबर 2021 को उत्तमपुरा निवासी मोहन देवी ने पुलिस को सूचना दी कि उसकी 10 साल की बेटी संजना की पति राकेश जाटव ने डंडों से पीटकर हत्या कर दी है।
स्टेशन रोड थाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर राकेश को गिरफ्तार किया। पुलिस को विवेचना के दौरान पता चला कि संजना को केवल इसलिए कमरे में बंद कर डंडे से बेरहमी से मारा गया, क्योंकि वह बाहर अपने दोस्तों के साथ खेलकर रात नौ बजे घर आई। पुलिस ने इस मामले में साक्ष्य जुटाए।
इसके बाद मामला जिला न्यायालय में चला, लेकिन इस बीच मामले में फरियाद व मृतका की मां मोहन देवी भी अपने बयानों से पलट गई थी, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट व साक्ष्यों को आधार बनाकर न्यायाधीश ने आरोपित राकेश जाटव को दोषी करार दिया।
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