कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में भी मानहानि का केस चल रहा है। इस पर मंगलवार को सुनवाई हुई।
जानकारी के मुताबिक, कांग्रेस नेता के खिलाफ मानहानि के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस अंबुजनाथ की कोर्ट में बहस पूरी हुई। अदालत ने दोनों पक्षों को बुधवार तक दलीलों का सारांश दाखिल करने का भी निर्देश दिया है।
2018 में चाईबासा में कांग्रेस पार्टी की एक सभा में राहुल गांधी ने भाजपा नेता और तत्कालीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद एक स्थानीय भाजपा नेता द्वारा मानहानि का मामला दायर किया गया था।
बता दें, राहुल गांधी के खिलाफ पिछले दिनों सूरत कोर्ट में भी मानहानि का केस चला था। कोर्ट ने राहुल को दोषी पाया था, जिसके बाद उनकी संसद सदस्यता चली गई थी।
मोदी सरनेम मामले में राहुल को राहत जारी रहेगी
इससे पहले सोमवार को पटना हाई कोर्ट ने राहुल गांधी को दी गई राहत को जारी रखते हुए उनके द्वारा दायर क्वाशिग (रद) याचिका की अगली सुनवाई चार जुलाई को निर्धारित की है। अगली सुनवाई तक उनके खिलाफ निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक जारी रहेगी। कोर्ट ने सोमवार को राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई की।
मोदी सरनेम को लेकर दिए विवादित बयान पर पटना स्थित एमएलए-एमपी कोर्ट ने उन्हें 25 अप्रैल को अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया था। 24 अप्रैल को हुई सुनवाई में राहुल गांधी के अधिवक्ता अंसुल ने कोर्ट को बताया कि था कि राहुल गांधी को इसी मामले में सूरत कोर्ट ने दोषी मानते हुए दो साल की सजा सुना दी है। कानून इस बात की इजाजत नहीं देता कि एक गुनाह के लिए गुनहगार को दो बार सजा मिले। शिकायतकर्ता भाजपा के राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी हैं।
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