गायत्री प्रजापति पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला की जमानत याचिका कोर्ट ने यह कहकर खारिज कर दी कि उसके खिलाफ कई गंभीर मामलों का इतिहास है।
सपा सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कराने वाली महिला की जमानत अर्जी हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने खारिज कर दी। न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने यह आदेश आरोपी महिला की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया।
चित्रकूट निवासी महिला पर जालसाजी व फर्जीवाड़ा से जुड़ा मुकदमा गोमती नगर विस्तार थाने में वर्ष 2020 में दर्ज किया गया था।
कोर्ट ने यह कहते हुए कि आरोपी महिला उम्रकैद तक की सजा पाने वाले अपराधों के घेरे में है। साथ ही उसका तीन केसों का अपराधिक इतिहास भी है, जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।
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