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गुटखा घोटाले में ED की बड़ी कार्रवाई, जब्त की 246 करोड की संपत्ति

नई दिल्लीः प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने तमिलनाडु गुटखा घोटाला मामले में धन शोधन निरोधक कानून के तहत 246 करोड़ रुपये की चल एवं अचल संपत्ति अस्थाई तौर पर कुकर् की है। ईडी की सोमवार को जारी आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार कुकर् की गयी संपत्ति में तमिलनाडु, पुड्डुचेरी एवं आंध्र प्रदेश में 243.80 करोड़ रूपये मूल्य की 174 अचल संपत्तियां तथा 2.29 करोड़ रूपये के शेयर और वाहन समेत चल संपत्तियां शामिल हैं।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने राज्य और केंद्र सरकार के अज्ञात अधिकारियों तथा अन्य के खिलाफ इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी जिसके बाद ईडी ने धन शोधन निरोधक कानून के तहत जांच शुरु की थी।

सीबीआई ने चेन्नई उच्च न्यायालय के इस निर्देश के बाद मामला दर्ज किया था कि तमिलनाडु और पुड्डुचेरी में मई 2013 से प्रतिबंधित गुटखा और चबाने वाले दूसरे तंबाकू के अवैध निर्माण, आयात, आपूर्ति तथा बिक्री के सभी पहलुओं की जांच की जाय।

ईडी ने अपनी जांच में पाया कि अभियुक्त ए वी माधव राव, पी वी श्रीनिवास राव, तल्लम उमा शंकर गुप्ता तथा अन्य व्यक्ति तमिलनाडु में गुटखा उत्पादों के अवैध निर्माण, बिक्री तथा वितरण में लगे थे। इनका कारोबार जून 2013 से जून 2016 के बीच 639.40 करोड़ का था। जांच एजेंसी के मुताबिक अवैध रूप से कमाया गया धन आंध्र प्रदेश, पुड्डुचेरी और तमिलनाडु में चल एवं अचल संपत्तियों को अर्जित करने में लगाया गया है।

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