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पंजाब

27 जुलाई से पहले हटाएं जाएंगे ये लोग, पंजाब में का कड़ा फैसला

फरीदकोट/जैतो: पंजाब राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी अधिसूचना इसके अनुसार, पंजाब राज्य में सरपंचों और पंचों के रिक्त पदों पर 27.07.2025 को चुनाव कराने के आदेश जारी किए गए हैं। इस संबंध में, पंजाब राज्य चुनाव आयोग अधिनियम 1994 की धारा 110 और पंजाब पंचायत चुनाव नियम 48 के तहत, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के समर्थकों और रिश्तेदारों को चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद अपने उम्मीदवार के साथ उनके निर्वाचन क्षेत्र से बाहर जाना आवश्यक है।

जिला मैजिस्ट्रेट, फरीदकोट पूनमदीप कौर आई.ए.एस. ने भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पंचायत चुनाव-2025 में भाग लेने वाले उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करने आए बाहरी व्यक्तियों, रिश्तेदारों और समर्थकों को चुनाव प्रचार समाप्त होने के तुरंत बाद संबंधित गांवों की सीमा छोड़ने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान के दौरान ऐसे व्यक्तियों की उपस्थिति मतदान प्रक्रिया के शांतिपूर्ण और उचित संचालन को प्रभावित कर सकती है। जिला मैजिस्ट्रेट ने कहा कि स्थिति की तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए, आम जनता के नाम पर एकतरफा आदेश पारित किया जाता है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फरीदकोट यह सुनिश्चित करेंगे कि इस आदेश का पालन हो। जिला मैजिस्ट्रेट ने कहा कि यह आदेश नागरिक कर्मियों, अर्धसैनिक बलों, बावर्दी पुलिस और चुनाव के दौरान ड्यूटी करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। यह आदेश 27.07.2025 तक केवल मतदान वाले गांवों की सीमा के भीतर तत्काल प्रभाव से लागू रहेगा।

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